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Mandi News: छोटा पड्डल मैदान में ही बेचे जा सकेंगे पटाखे

Tue, 20 Oct 2026 12:45 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:45 AM IST
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Firecrackers can be sold only at the Chhota Paddal ground.
मंडी। जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने त्योहारी सीजन में सार्वजनिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत दो महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं।
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आदेशों के मुताबिक मंडी शहर के तंग बाजारों, गलियों और दुकानों के भीतर पटाखों और विस्फोटक सामग्रियों के भंडारण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। पटाखों की बिक्री के लिए छोटा पड्डल मैदान मंडी चिह्नित किया गया है।
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आदेश में स्पष्ट किया गया है कि छोटा पड्डल मैदान में भी केवल वही दुकानदार पटाखे बेच सकेंगे जिनके पास प्रशासन की ओर से जारी वैध लाइसेंस होगा। बिना लाइसेंस या निर्धारित स्थान के अलावा कहीं भी पटाखे बेचते या भंडारण करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानून के तहत तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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एक अन्य आदेश में चौहट्टा बाजार में पटाखे या आतिशबाजी चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि मंडी शहर का चौहट्टा बाजार एक बेहद व्यस्त और भीड़भाड़ वाला क्षेत्र है। इस घनी आबादी वाले क्षेत्र में जान-माल की सुरक्षा को देखते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं जो नौ नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे।
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