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Mandi News: अफीम के साथ पकड़े तीन दोषियों को कठोर कारावास
Sat, 29 Mar 2025 07:15 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
Updated Sat, 29 Mar 2025 07:15 AM IST
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मंडी। अफीम के साथ पकड़े गए तीन आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने तीनों को तीन-तीन साल एक महीने के कठोर कारावास और 40-40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उन्हें चार-चार महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
फैमिली कोर्ट की विशेष अदालत ने यह सजा सोलन जिला के अर्की तहसील के थेरा (परनू) निवासी रवि वर्मा, बिलासपुर जिला की सदर तहसील के मलोठी (चकोह) निवासी सूरज ठाकुर और कोठी हरडी (चकोह) निवासी मुकेश कुमार को सुनाई। पांच जुलाई 2021 को औट थाना पुलिस ने कुल्लू से आ रही एक कार को जांच के लिए रोका था।
तलाशी लेने पर कार के डैशबोर्ड से 131 ग्राम अफीम बरामद हुई। तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर एनडीपीएस एक्ट की धारा 18(सी) के तहत मामला दर्ज किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक जितेंद्र कुमार गोस्वामी ने मामले की पैरवी की। मामले में 10 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने अफीम बरामदगी का अभियोग संदेह से परे साबित किया। अदालत ने तीनों दोषियों को तीन-तीन साल एक महीने की कठोर कैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। निर्धारित समय में जुर्माना न भरने पर चार महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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फैमिली कोर्ट की विशेष अदालत ने यह सजा सोलन जिला के अर्की तहसील के थेरा (परनू) निवासी रवि वर्मा, बिलासपुर जिला की सदर तहसील के मलोठी (चकोह) निवासी सूरज ठाकुर और कोठी हरडी (चकोह) निवासी मुकेश कुमार को सुनाई। पांच जुलाई 2021 को औट थाना पुलिस ने कुल्लू से आ रही एक कार को जांच के लिए रोका था।
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तलाशी लेने पर कार के डैशबोर्ड से 131 ग्राम अफीम बरामद हुई। तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर एनडीपीएस एक्ट की धारा 18(सी) के तहत मामला दर्ज किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक जितेंद्र कुमार गोस्वामी ने मामले की पैरवी की। मामले में 10 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने अफीम बरामदगी का अभियोग संदेह से परे साबित किया। अदालत ने तीनों दोषियों को तीन-तीन साल एक महीने की कठोर कैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। निर्धारित समय में जुर्माना न भरने पर चार महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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