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Mandi News: गांधी चौक से सैण चौक तक नो पार्किंग जोन, ड्राफ्ट अधिसूचना जारी
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अवैध पार्किंग पर लगेगी रोक, 1 माह के भीतर मांगी आपत्तियां
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। मंडी शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने और क्षेत्रीय अस्पताल के समीप एबुलेंस व मरीजों को जाम से राहत दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 117 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गांधी चौक से सैण चौक वाया मंडी क्षेत्रीय अस्पताल मार्ग को नो पार्किंग जोन घोषित करने की ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की है।
इस मार्ग पर आए दिन कोई न कोई वाहन चालक बेतरतीब तरीके से वाहन पार्क कर देता था। इससे न केवल एंबुलेंस सेवा प्रभावित होती थी बल्कि जाम की स्थिति भी बनी रहती थी। ऐसे में अब इस नई व्यवस्था से बेतरतीब वाहन पार्किंग पर लगाम लगेगी। प्रशासन ने इस व्यवस्था को अंतिम रूप देने से पहले आम जनता से आपत्तियां मांगी हैं। यदि किसी व्यक्ति या संस्थान को इस मसौदा अधिसूचना पर कोई आपत्ति है तो वे इसके प्रकाशन की तिथि से एक महीने के भीतर जिला दंडाधिकारी कार्यालय में अपनी लिखित आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर विधिवत विचार करने के बाद ही अधिसूचना को अंतिम रूप दिया जाएगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। मंडी शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने और क्षेत्रीय अस्पताल के समीप एबुलेंस व मरीजों को जाम से राहत दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 117 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गांधी चौक से सैण चौक वाया मंडी क्षेत्रीय अस्पताल मार्ग को नो पार्किंग जोन घोषित करने की ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की है।
इस मार्ग पर आए दिन कोई न कोई वाहन चालक बेतरतीब तरीके से वाहन पार्क कर देता था। इससे न केवल एंबुलेंस सेवा प्रभावित होती थी बल्कि जाम की स्थिति भी बनी रहती थी। ऐसे में अब इस नई व्यवस्था से बेतरतीब वाहन पार्किंग पर लगाम लगेगी। प्रशासन ने इस व्यवस्था को अंतिम रूप देने से पहले आम जनता से आपत्तियां मांगी हैं। यदि किसी व्यक्ति या संस्थान को इस मसौदा अधिसूचना पर कोई आपत्ति है तो वे इसके प्रकाशन की तिथि से एक महीने के भीतर जिला दंडाधिकारी कार्यालय में अपनी लिखित आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर विधिवत विचार करने के बाद ही अधिसूचना को अंतिम रूप दिया जाएगा।
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