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अत्याचार के मामलों की जांच में न हो देरी : एडीसी

Sun, 27 Sep 2026 06:58 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 06:58 AM IST
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No delay in the investigation of atrocity cases: ADC
हमीरपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की शनिवार को छह जिला स्तरीय समितियों की बैठकों में एडीसी अभिषेक गर्ग ने अधिकारियों को एससी-एसटी अत्याचार के मामलों की जांच और अभियोजन में देरी न करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जिले में अधिनियम के तहत 18 एफआईआर दर्ज हुई हैं। इनमें पांच मामलों में चालान पेश हो चुके हैं, जबकि 12 में जांच जारी है। करीब 28 मामले विभिन्न अदालतों में विचाराधीन हैं। आठ मामलों में कैंसलेशन रिपोर्ट तैयार की गई है। 27 पीड़ितों को राहत राशि दी जा चुकी है। उन्होंने उच्च न्यायालय में वर्षों से लंबित मामलों की फॉलोअप रिपोर्ट भी मांगी। नशा मुक्त भारत अभियान 2.0 की बैठक में एडीसी ने नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई के लिए फील्ड में औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जिले में 100 नशा मुक्ति मित्रों को प्रशिक्षण दिया गया है। नशे की अधिकता वाली 14 पंचायतों को रेड ग्राम पंचायत घोषित कर नशा विरोधी गतिविधियां करवाई जा रही हैं। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत मानसिक दिव्यांगता, ऑटिज्म, सेरीब्रल पाॅलिसी और बहु-विकलांगता से ग्रस्त 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए कानूनी संरक्षक की नियुक्ति जरूरी है। जिले में अब तक 211 दिव्यांगजनों के अभिभावकों को कानूनी अभिभावक प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। दो नए मामलों में संरक्षक नियुक्त करने को मंजूरी दी गई। जिला कल्याण अधिकारी चमन लाल शर्मा ने योजनाओं की प्रगति का ब्योरा प्रस्तुत किया। बैठक में एसपी बलवीर सिंह, जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री, नगर निगम आयुक्त राकेश शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और समितियों के गैर सरकारी सदस्य मौजूद रहे।
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