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दुकानों का किराया 7 से पहले न दिया तो 15% लगेगी पैनल्टी

Wed, 17 Nov 2021 11:42 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 17 Nov 2021 11:42 PM IST
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मंडी। नगर निगम के अधीन आने वाले दुकानदारों को हर महीने 7 तारीख तक किराया जमा करना होगा। अगर तय तिथि में किराया न दिया तो उनसे 15 प्रतिशत अतिरिक्त किराया वसूला जाएगा यानी जुर्माना लगेगा। पहली दिसंबर से इस नई व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा।
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दुकानदारों की ओर से समय पर किराया न देने के चलते निगम ने यह फैसला लिया है। वर्तमान में नगर निगम मंडी के अधीन 400 के करीब दुकानें हैं। इसमें करीब तीस से चालीस फीसदी दुकानों का किराया समय पर नहीं आता है। वर्तमान में करीब 58 दुकानदारों ने किराया चुकता नहीं किया है।
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इन्हें रुटीन प्रक्रिया के तहत नोटिस भेजा जाने वाला है। बता दें कि इससे पहले किराया जमा करवाने को लेकर कोई बंदिश नहीं थी। पंद्रह तारीख तक कारोबारी दुकानों का किराया अदा कर सकते थे।
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नौ लाख के करीब आता है किराया
वर्तमान में 400 से अधिक दुकानों से करीब नौ लाख रुपये किराया आता है। सालाना औसतन एक करोड़ की आय नगर निगम को इन दुकानों से होती है। कई डिफाल्टर भी हैं। जिन्होंने पिछले पांच साल से किराया अदा नहीं किया है। ऐसे डिफाल्टरों के मामले न्यायालय में भेजे जाने प्रस्तावित हैं।
अब सभी दुकानदारों को 7 तारीख तक किराया चुकाना होगा। अगर किराया नहीं दिया तो फिर 15 प्रतिशत अतिरिक्त किराया देना होगा।
-राजीव कुमार, नगर निगम आयुक्त मंडी
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