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मिक्सर प्लांट मालिक को 50 हजार रुपये जुर्माना

Fri, 09 Sep 2016 10:54 PM IST
ब्यूरो/ बालीचौकी (मंडी)
ब्यूरो/ बालीचौकी (मंडी) Updated Fri, 09 Sep 2016 10:54 PM IST
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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मंडी जिला के बालीचौकी क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे हॉट मिक्सर प्लांट को बंद करवाने में असफल रहने पर हिमाचल प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को याचिकाकर्ता को दस हजार रुपये अदा करने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा ट्रिब्यूनल ने बिना अनुमति प्लांट चलाने और प्रदूषण फैलाने पर इसके मालिक को पचास हजार रुपये अदा करने के आदेश दिए हैं।
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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार, न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति एमएस नांबियार, न्यायमूर्ति राघवेंद्रा एस राठौर और विशेषज्ञ सदस्य बिक्रम सिंह सजवान की नई दिल्ली स्थित प्रिंसिपल बेंच ने मंडी जिला की बालीचौकी तहसील के सुधराणी (खलवाहण) निवासी संतराम की याचिका को स्वीकारते हुए उक्त फैसला सुनाया है।
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आरटीआई कार्यकर्ता और खलवाहण वार्ड के जिप सदस्य संतराम ने बालीचौकी क्षेत्र में वन भूमि पर अवैध रूप से चल रहे एक हॉट मिक्सर प्लांट को बंद करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर करके इसे बंद करने की गुहार लगाई थी। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा कि प्लांट के मालिक ने माना है कि उनके पास इसे चलाने के लिए संबंधित विभागों की अनुमति नहीं है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि यह बहुत खेदजनक है कि बिना अनुमति से प्लांट चलाने के तथ्यों के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश प्रदूषण बोर्ड ने इसे बंद करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं। बोर्ड का कहना था कि उन्होने प्लांट के मालिक को इसे बंद करने के लिए पांच बार नोटिस दिए थे। ट्रिब्यूनल ने प्रदूषण बोर्ड के अध्यक्ष को निर्देश दिए हैं कि इस बारे में जांच की जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। ट्रिब्यूनल ने प्लांट मालिक को 50 हलार रुपये की राशि अदा करने के आदेश दिए हैं। ट्रिब्यूनल ने प्रदूषण बोर्ड को याचिकाकर्ता के पक्ष में 10 हजार रुपये अदा करने का फैसला भी सुनाया है।
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