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बाइक चोरी का आरोपी दोषी करार, 16 माह की कैद

Wed, 19 Feb 2020 10:12 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 19 Feb 2020 10:12 PM IST
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पटड़ीघाट (मंडी)। बाइक को चोरी कर उसके पुर्जे दूसरी बाइक में लगाने के आरोपी को सरकाघाट कोर्ट नंबर एक के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हरमेश कुमार ने दोषी करार दिया है। दोषी को 16 माह की सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला न्यायवादी सुभाष शर्मा और आशीष शर्मा ने यह जानकारी दी है।
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उन्होंने बताया कि 12 अगस्त 2018 को पुलिस चौकी हटली में भूप सिंह निवासी सदर तहसील बल्ह जिला मंडी ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि 10 अगस्त 2018 को वह अपने दोस्त सुनील के पास गांव सुनेहरु (भांबला) के घर गया था। रात को उसने अपनी बाइक वहीं खड़ी कर दी थी और दोस्त के घर चला गया था। सुबह 5:00 बजे जब देखा तो उसकी बाइक वहां से गायब थी। उसे कोई अनजान आदमी चोरी करके ले गया था, जिस पर थाना सरकाघाट में अभियोजन संख्या 192/18 धारा 379 आईपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मामले की जांच मुख्य आरक्षी विपिन कुमार ने की। तफ्तीश में पाया गया कि आरोपी भांबला निवासी बाइक को चुराकर पंजाब की तरफ ले गया था। इसके पुर्जे किसी अन्य बाइक में डाल दिए गए थे जो पुलिस ने रिकवर कर लिए। दोषी को गिरफ्तार कर धारा 379 के तहत 16 माह, धारा 427 में 6 और धारा 201 में तीन माह की सजा सुनाई गई। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। सरकार की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी सुभाष शर्मा और सहायक जिला न्यायवादी आशीष शर्मा ने की।
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