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Mandi News: समय से पहले दायर चेक बाउंस की शिकायत खारिज

Wed, 23 Sep 2026 04:52 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 04:52 AM IST
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A reward will be given for providing information about smugglers.
मंडी। एक लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-2 मंडी की अदालत ने शिकायत समय से पहले दायर किए जाने पर खारिज कर दी। अदालत ने शिकायतकर्ता को कानून के अनुसार नए सिरे से शिकायत दायर करने की छूट दी है।
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मंडी की पैलेस कॉलोनी निवासी राकेश कुमार ने धारा 138 एनआई एक्ट के तहत शिकायत दायर की थी। आरोप था कि आरोपी ने एक लाख रुपये की देनदारी चुकाने के लिए 27 अगस्त 2022 का चेक जारी किया था। बैंक में प्रस्तुत करने पर 28 अक्तूबर 2022 को चेक अपर्याप्त राशि के कारण बाउंस हो गया। इसके बाद 17 नवंबर 2022 को कानूनी नोटिस भेजा गया। अदालत ने पाया कि नोटिस की डिलीवरी की वास्तविक तारीख का ट्रैकिंग रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। ऐसे में 17 दिसंबर 2022 को नोटिस की सेवा मानते हुए आरोपी को भुगतान के लिए 15 दिन का समय दिया जाना था। यह अवधि पूरी होने से पहले ही 23 दिसंबर 2022 को शिकायत दायर कर दी गई।
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अदालत ने शिकायत को समय से पहले दायर मानते हुए खारिज कर दिया और धारा 138(सी) व 142(बी) एनआई एक्ट के तहत नए सिरे से शिकायत दायर करने की स्वतंत्रता दी। आरोपी के व्यक्तिगत बांड रद्द कर जमानतदार को भी मुक्त कर दिया गया।
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