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डाक विभाग को हर्जाना अदा करने के आदेश

Thu, 21 Nov 2013 05:43 AM IST
Mandi
Mandi Updated Thu, 21 Nov 2013 05:43 AM IST
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मंडी। स्पीड पोस्ट को गंतव्य तक न पहुंचाने पर डाक विभाग की सेवाओं में कमी करार देते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। इसमें महकमे को 10,000 हर्जाना तीस दिन के भीतर अदा करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा विभाग को उपभोक्ता के पक्ष में 3000 रुपये शिकायत व्यय के भी अदा करने होंगे। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जेएन यादव और सदस्यों रमा वर्मा तथा लाल सिंह ने मंडी के रामनगर निवासी संजय कुमार पुत्र नरेश कुमार की शिकायत को उचित मानते हुए डाक विभाग को यह हर्जाना राशि अदा करने के आदेश दिए हैं।
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अधिवक्ता आकाश शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने जिला एवं सत्र न्यायालय चंबा को स्पीड पोस्ट के माध्यम से तामिल कुनिंदे के पद के लिए आवेदन किया था। लेकिन डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट को जिला एवं सत्र न्यायालय चंबा तक पहुंचाने के बजाय इसे जिला एवं सत्र न्यायालय मंडी को डिलीवर कर दिया। आवेदन से संबंधित स्पीड पोस्ट समय पर गंतव्य तक न पहुंच पाने के कारण उपभोक्ता को नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि पोस्ट आफिस ने उपभोक्ता के स्पीड पोस्ट को गलत पत्ते पर डिलीवर कर दिया। यह विभाग की लापरवाही है। गलत पते पर डाक पहुंचाना विभाग की सेवाओं में कमी को दर्शाता है।
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फोरम ने अधीक्षक आफ पोस्ट आफिस बनाम मंजीत कौर और सीनियर अधीक्षक आफ पोस्ट आफिस बनाम पुष्पिंद्र सिंह के मामलों में उपभोक्ता राष्ट्रीय आयोग द्वारा दी गई व्यवस्थाओं के तहत गलत पते पर डाक पहुंचाने को विभाग की सेवाओं में कमी करार दिया। ऐसे में फोरम ने विभाग को उपभोक्ता के पक्ष में यह हर्जाना राशि तीन दिन के भीतर अदा करने और शिकायत व्यय देने का फैसला सुनाया।
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