चेक बाउंस पर महिला ठेकेदार को तीन माह कैद
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गोहर (मंडी)। न्यायिक दंडाधिकारी गोहर अशोक कुमार वत्सल की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में महिला ठेकेदार को तीन माह कैद की सजा सुनाई है। वहीं दोषी को शिकायतकर्ता को 65 हजार रुपये हर्जाना देने के आदेश सुनाए हैं। अधिवक्ता ललित ठाकुर के माध्यम से दायर शिकायत में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि सरकारी महिला ठेकेदार ने वर्ष 2016 में आईपीएच विभाग से पानी भंडारण टैंक बनाने का ठेका लिया था और यह काम शिकायतकर्ता को सबलेट किया था। काम पूरा होने पर शिकायतकर्ता को 43 हजार रुपये का चेक दिया, जो बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने के बाद शिकायतकर्ता ने ठेकेदार को अपने वकील के माध्यम से नोटिस भी भेजा। मगर ठेकेदार ने कोई भुगतान नहीं किया। वीरवार को अदालत ने पक्ष और विपक्ष की दलीलें सुनते हुए तीन माह कारावास का फैसला सुनाया है। ब्यूरो