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31 अक्तूबर तक नामावली में नाम शामिल करने का समय
Updated Wed, 05 Sep 2018 10:17 PM IST
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नाम शामिल करने का समय 31 तक
मंडी। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम सदर तथा बल्ह ने सूचित किया है कि फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के अनुसार तैयार की गई है। उसकी एक प्रति कार्यालय समय के दौरान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सदर मंडी व बल्ह तथा संबंधित भाग की प्रति प्रत्येक मतदान केंद्र तथा तहसीलदार सदर मंडी, कोटली तथा बल्ह स्थित डडौर के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि निर्वाचक नियमावली को पहली जनवरी 2019 को अर्हक तिथि मानते हुए तैयार किया गया है। यदि पूर्वोक्त अर्हक तिथि के संदर्भ में नामावली में किसी नाम को सम्मिलित किए जाने के लिए कोई दावा या किसी नाम के सम्मिलित किए जाने के लिए कोई आक्षेप हो या किसी प्रविष्टि की विशिष्टियों की बाबत कोई आक्षेप हो तो वह 31 अक्तूबर 2018 को या इससे पूर्व प्रारूप 6, 7 8 या 8 क में से जो समुचित हो, उस प्रारूप में दाखिल किया जाए। उन्होंने बताया कि दावे और आक्षेप निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सदर मंडी, कोटली तथा बल्ह के कार्यालय में या संबंधित मतदान केंद्र पर नियुक्त अभिहित अधिकारी के समक्ष पेश किए जा सकते हैं।
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मंडी। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम सदर तथा बल्ह ने सूचित किया है कि फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के अनुसार तैयार की गई है। उसकी एक प्रति कार्यालय समय के दौरान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सदर मंडी व बल्ह तथा संबंधित भाग की प्रति प्रत्येक मतदान केंद्र तथा तहसीलदार सदर मंडी, कोटली तथा बल्ह स्थित डडौर के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि निर्वाचक नियमावली को पहली जनवरी 2019 को अर्हक तिथि मानते हुए तैयार किया गया है। यदि पूर्वोक्त अर्हक तिथि के संदर्भ में नामावली में किसी नाम को सम्मिलित किए जाने के लिए कोई दावा या किसी नाम के सम्मिलित किए जाने के लिए कोई आक्षेप हो या किसी प्रविष्टि की विशिष्टियों की बाबत कोई आक्षेप हो तो वह 31 अक्तूबर 2018 को या इससे पूर्व प्रारूप 6, 7 8 या 8 क में से जो समुचित हो, उस प्रारूप में दाखिल किया जाए। उन्होंने बताया कि दावे और आक्षेप निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सदर मंडी, कोटली तथा बल्ह के कार्यालय में या संबंधित मतदान केंद्र पर नियुक्त अभिहित अधिकारी के समक्ष पेश किए जा सकते हैं।