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फार्मासिस्ट से की जा रही रिकवरी पर प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने लगाई रोक

Sat, 29 Jun 2019 09:30 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Jun 2019 09:30 PM IST
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फार्मासिस्ट से की जा रही रिकवरी पर प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने लगाई रोक
मंडी। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में कार्यरत फार्मासिस्ट रेणू देवी से की जा रही रिकवरी और उसके वेतन को कम करने के आदेशों पर रोक लगा दी है। ट्रिब्यूनल के न्यायिक सदस्य डीके शर्मा की एकल पीठ ने रेणू देवी की याचिका पर यह आदेश जारी किए। रेणू देवी ने अपने वकील टेक चंद शर्मा के माध्यम से प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर कहा था कि उसने मेडिकल कॉलेज में फार्मासिस्ट के तौर पर मई 2019 में नौकरी ज्वाइन की थी, जिसमें उसे 11470 रुपये का वेतन तय किया गया था। अब 13 जून 2019 को मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने उसका वेतन कम करके उसे 8910 रुपये कर दिया। इसे ट्रिब्यूनल में चुनौती दी गई जिस पर प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने इस रिकवरी और वेतन कम करने पर स्टे जारी करते हुए विभाग को अगली सुनवाई तक जवाब देने को कहा। इस मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त 2019 को होगी।
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