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Kullu News: थोक विक्रेता 400 मीट्रिक टन से अधिक नहीं रख सकते चीनी
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चीनी की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए सीमा निर्धारित
विभाग ने कहा, थोक व्यापारियों को खाद्य भंडारण पोर्टल पर देनी होगी जानकारी
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। जिले में चीनी के बढ़ते दामों पर अंकुश लगाने तथा बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भंडारण एवं उपलब्ध स्टॉक की नियमित निगरानी की जा रही है। जिले में थोक व्यापारियों के लिए चीनी के स्टॉक की सीमा निर्धारित की गई है। यह बात वीरवार को जिला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कुल्लू पवन कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि निर्धारित व्यवस्था के तहत थोक व्यापारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिले के समस्त थोक व्यापारी कुल 400 मीट्रिक टन से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेंगे।
सभी पंजीकृत थोक व्यापारियों को खाद्य भंडार पोर्टल पर अपने-अपने चीनी भंडार का दैनिक स्टॉक नियमित रूप से अद्यतन करना अनिवार्य होगा। इससे चीनी के उपलब्ध स्टॉक की वास्तविक स्थिति पर लगातार नजर रखी जा सकेगी और निर्धारित सीमा से अधिक भंडारण की निगरानी भी प्रभावी ढंग से की जा सकेगी। ऐसे थोक उपभोक्ता, जिनकी चीनी की मासिक खपत 10 मीट्रिक टन से अधिक है, उनके लिए भी भंडारण सीमा निर्धारित की गई है। ऐसे उपभोक्ता अधिकतम 15 दिन की औसत खपत से अधिक चीनी का भंडारण नहीं कर सकेंगे। कहा कि विभागीय निरीक्षकों को क्षेत्र में नियमित निरीक्षण करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान चीनी के उपलब्ध स्टॉक, भंडारण सीमा तथा पोर्टल पर दर्ज दैनिक स्टॉक विवरण की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यापारी निर्धारित सीमा से अधिक चीनी का भंडारण करते हुए या नियमों की अवहेलना करता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संवाद
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विभाग ने कहा, थोक व्यापारियों को खाद्य भंडारण पोर्टल पर देनी होगी जानकारी
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। जिले में चीनी के बढ़ते दामों पर अंकुश लगाने तथा बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भंडारण एवं उपलब्ध स्टॉक की नियमित निगरानी की जा रही है। जिले में थोक व्यापारियों के लिए चीनी के स्टॉक की सीमा निर्धारित की गई है। यह बात वीरवार को जिला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कुल्लू पवन कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि निर्धारित व्यवस्था के तहत थोक व्यापारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिले के समस्त थोक व्यापारी कुल 400 मीट्रिक टन से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेंगे।
सभी पंजीकृत थोक व्यापारियों को खाद्य भंडार पोर्टल पर अपने-अपने चीनी भंडार का दैनिक स्टॉक नियमित रूप से अद्यतन करना अनिवार्य होगा। इससे चीनी के उपलब्ध स्टॉक की वास्तविक स्थिति पर लगातार नजर रखी जा सकेगी और निर्धारित सीमा से अधिक भंडारण की निगरानी भी प्रभावी ढंग से की जा सकेगी। ऐसे थोक उपभोक्ता, जिनकी चीनी की मासिक खपत 10 मीट्रिक टन से अधिक है, उनके लिए भी भंडारण सीमा निर्धारित की गई है। ऐसे उपभोक्ता अधिकतम 15 दिन की औसत खपत से अधिक चीनी का भंडारण नहीं कर सकेंगे। कहा कि विभागीय निरीक्षकों को क्षेत्र में नियमित निरीक्षण करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान चीनी के उपलब्ध स्टॉक, भंडारण सीमा तथा पोर्टल पर दर्ज दैनिक स्टॉक विवरण की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यापारी निर्धारित सीमा से अधिक चीनी का भंडारण करते हुए या नियमों की अवहेलना करता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संवाद
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