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Kullu News: चिट्टा और भांग का नशा करने पर होगा 30,000 रुपये जुर्माना

Wed, 19 Mar 2025 12:07 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू Updated Wed, 19 Mar 2025 12:07 AM IST
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There will be a fine of Rs 30,000 for consuming chitta and cannabis
उदयपुर (लाहौल-स्पीति)। जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में महिला पुलिस अधीक्षक इल्मा अफरोज की तैनाती के बाद लाहौल घाटी में महिला मंडलों की सक्रियता बढ़ गई है।
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थिरोट के सिंदवाड़ी गांव के महिला मंडल ने नशे के खिलाफ कड़ा फैसला लेते हुए चिट्टा, भांग या अन्य नशीले पदार्थों के सेवन व बिक्री पर 30,000 रुपये जुर्माना लगाने का प्रस्ताव पारित किया है। साथ ही आरोपी को पुलिस के हवाले करने का निर्णय लिया गया है।
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कुछ दिन पहले ही महिला मंडल ने शादी-समारोह में बीयर परोसने पर 50,000 रुपये जुर्माने लगाने का एलान किया था। इसके साथ ही परोसने और सेवन करने वाले का सामाजिक बहिष्कार करने की भी बात कही थी। अब नशे के खिलाफ नए फैसले से महिला मंडल एक बार फिर चर्चा में आ गया है। बुधवार को महिला मंडल प्रधान धर्मदेई की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया।
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वार्ड पंच अनिता ने कहा कि महिला मंडल का यह कदम जिले में बढ़ते नशे पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि समाज को नशामुक्त बनाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे।
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