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चेक बाउंस मामले में दोषी को छह माह की कैद

Wed, 18 Aug 2021 09:53 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 18 Aug 2021 09:53 PM IST
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Six months imprisonment for the guilty in check bounce case
कुल्लू। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुल्लू अरविंद कुमार की अदालत ने चेक बाउंस मामले में एक दोषी का छह माह की कैद की सजा सुनाई है। आरोपी को आठ लाख रुपये बतौर जुर्माना भी भरना होगा। खीमी राम निवासी छीकानाला ने एक कंपनी से लोन लिया था। परिवादी के अधिवक्ता एनपी शर्मा ने कहा कि अप्रैल 2010 को कुल्लू की श्रीराम ट्रांसपोर्ट कंपनी से गाड़ी खरीदने के लिए 2.70 लाख रुपये का लोन लिया था। लेकिन उसने राशि नहीं चुकाने के बाद इसकी एवज में पांच लाख 60 हजार रुपये का चेक दिया गया। चेक कैश करवाने जब बैंक गए तो उसके खाते में पर्याप्त पैसा नहीं होने से चेक बाउंस हो गया। इस बारे में उन्हें जानकारी भी दी गई। इससे लोन की राशि का भुगतान नहीं हो पाया। अब मामले को लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुल्लू की अदालत ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त खीमी राम को छह माह का सजा सुजाई गई है। इसके अलावा उन्हें आठ लाख रुपये का जुर्माना भी किया गया है।
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