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बिना फिटनेस दौड़ रही निजी स्कूलों की बसें
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कुल्लू में निजी स्कूल की बस में बैठते स्कूली बच्चे। -संवाद
- फोटो : Kullu
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। जिला कुल्लू के निजी स्कूलों की कई बसें और छोटे वाहन बिना फिटनेस प्रमाणपत्र दौड़ रहे हैं। बच्चों की सुरक्षा को दांव पर रखकर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
कई स्कूल बसों व वाहनों में अग्निशमन यंत्र उपकरण और प्राथमिक उपचार बॉक्स आदि गायब हैं। आपातकालीन स्थिति में अगर कोई बच्चा चोटिल होता है तो उसे उपचार देने की कोई व्यवस्था नहीं है। बसों में बच्चों की सुरक्षा के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। नियमों की अवहेलना कर बसें चल रही हैं। स्कूल प्रबंधन भी इस बारे में कुछ नहीं कर रहा है। परिवहन विभाग की कार्रवाई के बाद भी निजी स्कूल संचालक नहीं मान रहे हैं। परिवहन विभाग स्कूल बसों के चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस को भी चेक कर रहा है। इसके लिए विशेष टीम बनाई गई है, जो स्कूल बसों का समय-समय पर निरीक्षण कर रही है। परिवहन विभाग को पिछले एक माह में चार निजी स्कूलों की बसों के फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं मिले। इस पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बसों का चालान कर भारी जुर्माना वसूला है। प्रति बस से 7,500 रुपये जुर्माना वसूला गया है। परिवहन विभाग के अनुसार बसों के निरीक्षण का क्रम जारी है। उधर, स्वतंत्र स्कूल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष उदय सिंह कंवर ने बताया कि परिवहन विभाग के नियमों का पालन कर बसों और वाहनों को चलाया जा रहा है।
बिना फिटनेस और ओवरलोडिंग पर किए चालान
परिवहन विभाग की विशेष टीम ने पिछले एक माह में चार निजी स्कूलों की बसों में फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं पाया है। ये बसें नियमों को ताक पर रखकर सड़कों पर चल रही हैं, जबकि निरीक्षण में बसों को स्कूली बच्चों के साथ ओवरलोड भी पाया है। इस पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई करते हुए बसों का चालान कर भारी जुर्माना वसूला है। हालांकि बसों और वाहनों में स्कूल का नाम, फोन नंबर आदि लिखा हुआ पाया गया है।
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ये हैं निजी स्कूलों में परिवहन सुरक्षा नियम
-स्कूल बस व वाहन के अंदर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स हो
-बसों और वाहनों में पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए
-स्कूली बस व वाहन में पर्दे व शीशों पर किसी प्रकार की फिल्मन नहीं होनी चाहिए।
-बसों और वाहनों में बच्चों के चढ़ने और उतरने की उचित व्यवस्था हो
-किसी भी परिस्थिति में बस और वाहन में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा होना चाहिए।
-स्कूल बस के चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए
-बस के चालक की आयु 60 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
विशेष टीम निरंतर कर रही निरीक्षण : हेमचंद वर्मा
परिवहन विभाग कुल्लू के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी हेमचंद वर्मा ने बताया कि स्कूल बसों का निरीक्षण विभाग की विशेष टीम निरंतर कर रही है। इसमें बिना फिटनेस प्रमाणपत्र के बसें पाई गई हैं। इनके चालान कर जुर्माना वसूला है। ओवरलोडिंग को लेकर भी कुछ चालान किए हैं।
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कुल्लू। जिला कुल्लू के निजी स्कूलों की कई बसें और छोटे वाहन बिना फिटनेस प्रमाणपत्र दौड़ रहे हैं। बच्चों की सुरक्षा को दांव पर रखकर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
कई स्कूल बसों व वाहनों में अग्निशमन यंत्र उपकरण और प्राथमिक उपचार बॉक्स आदि गायब हैं। आपातकालीन स्थिति में अगर कोई बच्चा चोटिल होता है तो उसे उपचार देने की कोई व्यवस्था नहीं है। बसों में बच्चों की सुरक्षा के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। नियमों की अवहेलना कर बसें चल रही हैं। स्कूल प्रबंधन भी इस बारे में कुछ नहीं कर रहा है। परिवहन विभाग की कार्रवाई के बाद भी निजी स्कूल संचालक नहीं मान रहे हैं। परिवहन विभाग स्कूल बसों के चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस को भी चेक कर रहा है। इसके लिए विशेष टीम बनाई गई है, जो स्कूल बसों का समय-समय पर निरीक्षण कर रही है। परिवहन विभाग को पिछले एक माह में चार निजी स्कूलों की बसों के फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं मिले। इस पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बसों का चालान कर भारी जुर्माना वसूला है। प्रति बस से 7,500 रुपये जुर्माना वसूला गया है। परिवहन विभाग के अनुसार बसों के निरीक्षण का क्रम जारी है। उधर, स्वतंत्र स्कूल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष उदय सिंह कंवर ने बताया कि परिवहन विभाग के नियमों का पालन कर बसों और वाहनों को चलाया जा रहा है।
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बिना फिटनेस और ओवरलोडिंग पर किए चालान
परिवहन विभाग की विशेष टीम ने पिछले एक माह में चार निजी स्कूलों की बसों में फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं पाया है। ये बसें नियमों को ताक पर रखकर सड़कों पर चल रही हैं, जबकि निरीक्षण में बसों को स्कूली बच्चों के साथ ओवरलोड भी पाया है। इस पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई करते हुए बसों का चालान कर भारी जुर्माना वसूला है। हालांकि बसों और वाहनों में स्कूल का नाम, फोन नंबर आदि लिखा हुआ पाया गया है।
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ये हैं निजी स्कूलों में परिवहन सुरक्षा नियम
-स्कूल बस व वाहन के अंदर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स हो
-बसों और वाहनों में पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए
-स्कूली बस व वाहन में पर्दे व शीशों पर किसी प्रकार की फिल्मन नहीं होनी चाहिए।
-बसों और वाहनों में बच्चों के चढ़ने और उतरने की उचित व्यवस्था हो
-किसी भी परिस्थिति में बस और वाहन में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा होना चाहिए।
-स्कूल बस के चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए
-बस के चालक की आयु 60 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
विशेष टीम निरंतर कर रही निरीक्षण : हेमचंद वर्मा
परिवहन विभाग कुल्लू के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी हेमचंद वर्मा ने बताया कि स्कूल बसों का निरीक्षण विभाग की विशेष टीम निरंतर कर रही है। इसमें बिना फिटनेस प्रमाणपत्र के बसें पाई गई हैं। इनके चालान कर जुर्माना वसूला है। ओवरलोडिंग को लेकर भी कुछ चालान किए हैं।