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Kullu News: पंचायत समिति अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के चुनाव करवाने के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त
Thu, 04 Jun 2026 10:49 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
Updated Thu, 04 Jun 2026 10:49 AM IST
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कुल्लू। पंचायत समितियों (बीडीसी) के नवनिर्वाचित सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाने व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के चुनाव करवाने के लिए पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा ने आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार कुल्लू और भुंतर पंचायत समिति के लिए उपमंडलाधिकारी कुल्लू को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं, नगर पंचायत समिति के लिए उपमंडलाधिकारी मनाली, बंजार पंचायत समिति के लिए उपमंडलाधिकारी बंजार, आनी पंचायत समिति के लिए उपमंडलाधिकारी आनी और निरमंड पंचायत समिति के लिए उपमंडलाधिकारी निरमंड को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।
उपायुक्त ने बताया कि सभी संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में पंचायत समितियों की शपथ ग्रहण और चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, समयबद्ध एवं सुचारु रूप से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
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यह आदेश हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 79 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 85 के तहत जारी किए गए हैं। नियुक्त अधिकारी अधिनियम की धारा 126, 127 और नियम 85 (क) के प्रावधानों के अनुसार नवनिर्वाचित सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इसके बाद पंचायत समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी।
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जारी आदेशों के अनुसार कुल्लू और भुंतर पंचायत समिति के लिए उपमंडलाधिकारी कुल्लू को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं, नगर पंचायत समिति के लिए उपमंडलाधिकारी मनाली, बंजार पंचायत समिति के लिए उपमंडलाधिकारी बंजार, आनी पंचायत समिति के लिए उपमंडलाधिकारी आनी और निरमंड पंचायत समिति के लिए उपमंडलाधिकारी निरमंड को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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उपायुक्त ने बताया कि सभी संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में पंचायत समितियों की शपथ ग्रहण और चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, समयबद्ध एवं सुचारु रूप से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
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यह आदेश हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 79 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 85 के तहत जारी किए गए हैं। नियुक्त अधिकारी अधिनियम की धारा 126, 127 और नियम 85 (क) के प्रावधानों के अनुसार नवनिर्वाचित सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इसके बाद पंचायत समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी।