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हत्या के प्रयास में चाचा को तीन साल की सजा

Tue, 30 Aug 2016 10:12 PM IST
कुल्लू
कुल्लू Updated Tue, 30 Aug 2016 10:12 PM IST
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कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कुल्लू जिया लाल आजाद की अदालत ने एक व्यक्ति को हत्या के प्रयास मामले में दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई। विभिन्न धाराओं के तहत 25 हजार रुपये का जुर्माने के आदेश दिए। जुर्माना न भरने की सूरत में आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत करीब 19 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। 25 मई 2012 सुबह के वक्त चताणी निवासी रूम सिंह ने अपनी भतीजी पर दराट से हमला कर हत्या का प्रयास करने की कोशिश की थी। आरोपी चाचा ने दराट से गर्दन पर वार किया था, लेकिन हमले में पीड़िता के नाक के ऊपरी हिस्से में वार हुआ। जिससे गहरा जख्म हो गया था। चिल्लाने पर पीड़िता के माता-पिता बीच बचाव के लिए मौके पर पहुंचे। जिस पर आरोपी चाचा मौके से भागा। घटना में घायल पीड़िता को 18 टांके लगाए गए थे।

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इसके बाद कुल्लू थाना में आईपीसी की धारा 341, 326, 307, 504 तथा 506 के तहत केस दर्जकर मामले की छानबीन की गई। पुलिस ने सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद चालान कोर्ट में दायर किया। कोर्ट में ट्रॉयल के दौरान केस में 10 ग्वाह पेश किए गए। सभी पहलुओं को ध्यान में रखने के बाद कोर्ट ने आरोपी चताणी निवासी रूम सिंह को दोषी करार दिया और तीन साल की सजा के साथ जुर्माने के आदेश दिए। केस की पैरवी उप न्यायवादी जितेंद्र कुमार गोस्वामी ने की। इधर, उप न्यायवादी जितेंद्र कुमार गोस्वामी ने मामले में कोर्ट से सजा होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मामले की कुल 10 गवाहों को पेश किया गया है। मंगलवार को कोर्ट ने उक्त फैसला सुनाया है। भरे गए जुर्माने को पीड़िता को राहत के तौर पर दिया जाएगा।

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