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चरस तस्कर को दस साल कठोर कारावास

Wed, 05 Jul 2017 10:07 PM IST
Updated Wed, 05 Jul 2017 10:07 PM IST
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चरस तस्कर को दस साल कठोर कारावास
कुल्लू। स्पेशल जज कुल्लू प्रेम पाल रांटा की अदालत ने एक चरस तस्कर को दोषी करार देते हुए दस साल कठोर कारावास की सजा का फैसला सुनाया। कोर्ट ने एक लाख रुपये जुर्माना भरने के आदेश भी दिए। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल की सजा भुगतनी होगी। पुलिस गश्त के दौरान आरोपी को शियाह बिहाली क्षेत्र में एक किलो 250 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। जानकारी के मुताबिक 10 दिसंबर 2014 को हेड कांस्टेबल राज पाल के नेतृत्व में अन्य जवान भगवान रघुनाथ मंदिर से चोरी मामले में शियाह बिहाली क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इस बीच शाम के समय भुंतर की ओर से दाहिने हाथ में बैग लिए एक व्यक्ति आया। उसे पुलिस ने शक के आधार पर तलाशी के लिए रोका। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम और पता जसवंत सिंह पुत्र रेवती राम निवासी गांव नजां डाकघर ठेला तहसील भुंतर जिला कुल्लू बताया। बैग की तलाशी लेने पर छड़ी और बाल आकार में 1 किलो 250 ग्राम चरस बरामद की गई, जिसे पॉलिथीन में लपेटा गया था। इस संदर्भ में पुलिस थाना भुंतर में आरोपी के विरुद्घ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पुलिस ने चालान कोर्ट में दायर किया। ट्रायल के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें और ग्वाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त सजा के आदेश दिए। इधर, जिला न्यायवादी एनएस कटोच ने स्पेशल जज कुल्लू प्रेम पाल रांटा की अदालत से बुधवार को एक चरस तस्कर को सजा होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मामले में सात ग्वाहों को पेश किया गया।
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