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पिता की हत्या करने पर बेटे को उम्र कैद का सजा

Thu, 03 Aug 2017 10:06 PM IST
Updated Thu, 03 Aug 2017 10:06 PM IST
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पिता की हत्या करने पर बेटे को उम्र कैद का सजा
कुल्लू। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिया लाल आजाद की अदालत ने एक व्यक्ति को अपने पिता की हत्या करने पर उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने दोषी को दस हजार रुपये का भी जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।
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मामले की पैरवी कर रहे कुल्लू जिला उप न्यायवादी पंकज धीमान ने कहा कि मामला 21 सितंबर 2014 का है, जब आरोपी सिंधू राम उर्फ सुरेंद्र निवासी चिरपना गड़सा जिला कुल्लू शराब के नशे में घर आया और परिवारों के साथ किसी बात को लेकर बहस हो गई। बहस इतनी आगे बढ़ गई कि सिंधू राम उर्फ सुरेंद्र ने दूसरे कमरे में जाकर दराट लाया और अपने पिता हीरा लाल की गर्दन पर वार कर दिया है। खून से लहूलुहान हीरा लाल ने कुछ देर बाद मौके पर ही दम तोड़ दिया सिंधू राम के भाई की शिकायत के आधार पर भुंतर पुलिस ने केस दर्जकर जांच की। हत्या के इस केस में 18 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। जिसके आधार पर अदालत ने आरोप साबित होने पर हत्या के आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
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