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चरस तस्कर को दस साल कारावास सजा

Wed, 28 Mar 2018 07:29 PM IST
Updated Wed, 28 Mar 2018 07:29 PM IST
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चरस तस्कर को दस साल कारावास सजा
न्यायालय - फोटो : file photo
कुल्लू। स्पेशल जज दो कुल्लू जिया लाल आजाद की अदालत ने मंगलवार को एक चरस तस्करी के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल कारावास का फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी को 80 हजार जुुर्माने के आदेश दिए हैं। जुर्माना नहीं भरने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। आरोपी को 2015 में पुलिस 855 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था।
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जानकारी के अनुसार नौ फरवरी 2015 को एसआई मोहन सिंह अन्य पुलिस जवानों के साथ शीशामाटी में गश्त पर थे। इस बीच देरशाम सवा दस बजे लगवैली की तरफ से एक व्यक्ति पैदल आता हुआ दिखाई दिया। जिसके बाएं कंधे पर एक बैग पहना था। शक के आधार पर जांच अधिकारी ने उक्त व्यक्ति को पूछताछ के लिए रोका। जिस पर व्यक्ति हड़बड़ा गया और पूछने पर अपना कुर्म दत्त बताया। पूछताछ के दौरान बैग की तलाशी लेने पर बॉल के आकार की चरस बरामद की गई। तोलने पर यह 855 ग्राम पाई गई। जिस पर आरोपी कुर्म दत्त पुत्र हरी चंद निवासी गांव जरवाला डाकघर पनिहार तहसील बंजार जिला कुल्लू के विरुद्घ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद चालान कोर्ट में दायर किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें व गवाहों के बयान सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल कैद सजा व 80 हजार रुपये जुर्माने के आदेश दिए। इधर, जिला उप न्यायवादी पंकज धीमान ने मंगलवार को कोर्ट से उपरोक्त सजा होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मामले में नौ गवाहों को पेश किया गया।
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