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Kullu News: याैन उत्पीड़न के मामले में दोषी को 20 साल का कठोर कारावास
Thu, 11 Jun 2026 11:08 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
Updated Thu, 11 Jun 2026 11:08 AM IST
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कुल्लू। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुल्लू प्रकाश चंद राणा की अदालत ने पॉक्सो एक्ट में याैन उत्पीड़न के दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे दो वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 और पॉक्सो अधिनियम की धारा छह और आठ के तहत दोषी ठहराया गया। मामले के अनुसार 2 अक्तूबर 2020 को पीड़िता की माता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी।
शिकायत में बताया गया कि आरोपी ने उनकी बच्ची का दो अलग-अलग अवसरों पर यौन उत्पीड़न किया और घटना का खुलासा करने पर माता-पिता की हत्या करने की धमकी देने की बात कही थी। बच्ची ने बताया था कि आरोपी ने पूर्व में भी कई बार उसके साथ अनुचित स्पर्श किया था।
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शिकायत के आधार पर पुलिस थाना कुल्लू में प्राथमिकी दर्ज की गई। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने सुनवाई के दौरान आठ गवाहों के बयान दर्ज करवाए, जिनके आधार पर विशेष न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया है।
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आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 और पॉक्सो अधिनियम की धारा छह और आठ के तहत दोषी ठहराया गया। मामले के अनुसार 2 अक्तूबर 2020 को पीड़िता की माता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी।
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शिकायत में बताया गया कि आरोपी ने उनकी बच्ची का दो अलग-अलग अवसरों पर यौन उत्पीड़न किया और घटना का खुलासा करने पर माता-पिता की हत्या करने की धमकी देने की बात कही थी। बच्ची ने बताया था कि आरोपी ने पूर्व में भी कई बार उसके साथ अनुचित स्पर्श किया था।
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शिकायत के आधार पर पुलिस थाना कुल्लू में प्राथमिकी दर्ज की गई। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने सुनवाई के दौरान आठ गवाहों के बयान दर्ज करवाए, जिनके आधार पर विशेष न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया है।