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अधिसूचित दिन दुकानें खुली रखने पर 10 दुकानदारों को जुर्माना
Updated Thu, 22 Feb 2018 09:48 PM IST
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अधिसूचित अवकाश पर दुकानें खुली
रखने पर बीस दुकानदारों को जुर्माना
मनाली कोर्ट ने दो-दो हजार रुपये जुर्माना भरने के दिए आदेश
नवंबर 2017 में निरीक्षण के दौरान मनाली में काटे थे चालान
अमर उजाला ब्यूरो
कुल्लू। अधिसूचित अवकाश वाले दिन दुकानें खुली रखने पर पर्यटन नगरी मनाली के 20 दुकानदारों पर अदालत ने शिकंजा कस दिया है। मनाली कोर्ट ने शॉप एक्ट के तहत लापरवाह दुकानदारों को दो-दो हजार रुपये जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं और भविष्य में श्रम नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। कोर्ट से जुर्माना होने पर दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है।
जानकारी के अनुसार नवंबर 2017 में श्रम निरीक्षक सतीश ठाकुर को पर्यटन नगरी मनाली में अधिसूचित अवकाश वाले दिन दुुकानें खुली रखने की सूचना मिली थी। जिस पर उन्होंने औचक निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान कई दुकानें अधिसूचित वाले दिन खुली पाई गई। नियमानुसार अधिसूचित अवकाश वाले दिन कुछ चीजों की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें नहीं खोली जा सकती हैं। जिस पर श्रम निरीक्षक सतीश ने नियमों के विरुद्घ दुकानें खुली पाए जाने पर शॉप एक्ट के तहत चालान किए। लापरवाह दुकानदारों को नोटिस जारी कर इस संबंध में उनसे उनका पक्ष भी मांगा गया। जवाब मिलने पर श्रम निरीक्षक पक्ष से संतुष्ट न होने पर मामले अभियोजन स्वीकृति के लिए भेजे गए। स्वीकृति मिलने पर नियमानुसार मामले कोर्ट में दायर किए गए। मनाली कोर्ट ने दस मामलों में शॉप एक्ट के तहत दुकानदारों केे दो-दो हजार रुपये जुर्माना भरने के आदेश दिए और भविष्य में दोबारा अधिसूचित अवकाश वाले दिन दुकानें खोलने पर सख्त कार्रवाई को चेताया।
इस संबंध मेें श्रम निरीक्षक कुल्लू सतीश ठाकुर ने कोर्ट से 20 दुुकानदारों को दो-दो हजार रुपये जुर्माना के आदेश देने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी अभियान जारी रहेगा। उन्होंने दुकानदारों से अपील की है कि श्रम नियमों का पालन करें और अधिसूचित अवकाश वाले दिन दुकानें न खोलें। तय समय पर दुकान खोलें और बंद करें।
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रखने पर बीस दुकानदारों को जुर्माना
मनाली कोर्ट ने दो-दो हजार रुपये जुर्माना भरने के दिए आदेश
नवंबर 2017 में निरीक्षण के दौरान मनाली में काटे थे चालान
अमर उजाला ब्यूरो
कुल्लू। अधिसूचित अवकाश वाले दिन दुकानें खुली रखने पर पर्यटन नगरी मनाली के 20 दुकानदारों पर अदालत ने शिकंजा कस दिया है। मनाली कोर्ट ने शॉप एक्ट के तहत लापरवाह दुकानदारों को दो-दो हजार रुपये जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं और भविष्य में श्रम नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। कोर्ट से जुर्माना होने पर दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है।
जानकारी के अनुसार नवंबर 2017 में श्रम निरीक्षक सतीश ठाकुर को पर्यटन नगरी मनाली में अधिसूचित अवकाश वाले दिन दुुकानें खुली रखने की सूचना मिली थी। जिस पर उन्होंने औचक निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान कई दुकानें अधिसूचित वाले दिन खुली पाई गई। नियमानुसार अधिसूचित अवकाश वाले दिन कुछ चीजों की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें नहीं खोली जा सकती हैं। जिस पर श्रम निरीक्षक सतीश ने नियमों के विरुद्घ दुकानें खुली पाए जाने पर शॉप एक्ट के तहत चालान किए। लापरवाह दुकानदारों को नोटिस जारी कर इस संबंध में उनसे उनका पक्ष भी मांगा गया। जवाब मिलने पर श्रम निरीक्षक पक्ष से संतुष्ट न होने पर मामले अभियोजन स्वीकृति के लिए भेजे गए। स्वीकृति मिलने पर नियमानुसार मामले कोर्ट में दायर किए गए। मनाली कोर्ट ने दस मामलों में शॉप एक्ट के तहत दुकानदारों केे दो-दो हजार रुपये जुर्माना भरने के आदेश दिए और भविष्य में दोबारा अधिसूचित अवकाश वाले दिन दुकानें खोलने पर सख्त कार्रवाई को चेताया।
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इस संबंध मेें श्रम निरीक्षक कुल्लू सतीश ठाकुर ने कोर्ट से 20 दुुकानदारों को दो-दो हजार रुपये जुर्माना के आदेश देने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी अभियान जारी रहेगा। उन्होंने दुकानदारों से अपील की है कि श्रम नियमों का पालन करें और अधिसूचित अवकाश वाले दिन दुकानें न खोलें। तय समय पर दुकान खोलें और बंद करें।
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