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नियमों की अनदेखी, 44 ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड

Tue, 13 Dec 2016 10:11 PM IST
कुल्लू
कुल्लू Updated Tue, 13 Dec 2016 10:11 PM IST
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ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का यूज - फोटो : फाइल फोटो

यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर पुलिस सख्ती से निपट रही है। चार तरह के मामलों में अवहेलना करने पर चालक का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किए जा रहे हैं। अभी तक जिला कुल्लू में 44 ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किए जा चुके हैं। तीन माह तक लाइसेंस सस्पेंड रहने के बाद चालकों को दिए जाएंगे। सख्त कार्रवाई से लापरवाह वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर यातायात नियमों की अवहेलना करने पर ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किए जा रहे हैं। पुलिस यातायात नियमों की अवहेलना करने पर चालान कर संबंधित आरएलए को पत्राचार कर लाइसेंस सस्पेंड करने का आग्रह कर रही है। हिमाचल के विभिन्न जिलों समेत पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से भी पुलिस के आग्रह पत्र आरएलए कार्यालयों में पहुंच रहे हैं। छानबीन के बाद ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किए जा रहे हैं। जिन्हें तीन माह के लिए आरएलए कार्यालय में ही रखा जा रहा है।

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इस दौरान उक्त ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर कोई वाहन नहीं चला पाएगा। इसका सारा डाटा सॉफ्टवेयर में भी दर्ज किया जा रहा है। बार-बार नियमों की अवहेलना पर लाइसेंस को रद्द भी किया जा सकता है। आरएलए कुल्लू में 38 और आरएलए बंजार में करीब छह ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए गए हैं। इधर, सदर पुलिस की के अनुसार हाल ही में यातायात नियमों की अवहेलना करने पर करीब 15 लाइसेंस सस्पेंड करने के लिए संबंधित आरएलए को लिखा गया है। इधर, एसडीएम सदर रोहित राठौर ने बताया कि अब तक करीब 38 वाहन चालकों के लाइसेंस को पुलिस के पत्राचार पर छानबीन के बाद सस्पेंड किया जा चुका है।
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लाइसेंस सस्पेंड करने के लिए हरियाणा और दिल्ली पुलिस के भी पत्र मिले हैं। इस संबंध में एसडीएम बंजार एमआर भारद्वाज ने बताया कि हाल ही में करीब छह लाइसेंस सस्पेंड किए हैं। वहीं, एएसपी कुल्लू निश्चिंत सिंह नेगी ने बताया कि नियमों की अनदेखी पर लाइसेंस सस्पेंड करने के लिए संबंधित आरएलए को पत्राचार किया जा रहा है। पुलिस वाहन चालकों को जागरूक कर रही है। अभियान के तहत चालान भी किए जा रहे हैं। ओवर स्पीड, ओवरलोडिंग और गुड्स वाहन को पैसेंजर के तौर पर उपयोग करना, ड्रंक एंड ड्राइव, वाहन चलाती बार मोबाइल प्रयोग के मामलों में वाहन चालक का चालान के साथ ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। बार-बार नियमों की अनदेखी पर लाइसेंस रद्द तक किया जा सकता है।

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