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चुनाव आचार संहिता की पूर्ण पालना करें सुनिश्चित:चक्रवर्ती
Updated Fri, 27 Oct 2017 09:55 PM IST
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महासंग्राम 2017, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव
- फोटो : SELF
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केलांग (लाहौल स्पीति)। जिला मेें नौ नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के निष्पक्ष, पारदर्शी एवं भयमुक्त निर्वाचन के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित की जाए। उपायुक्त देवा सिंह नेगी ने शुक्रवार को राजनीतिक दलों एवं उनके प्रतिनिधियों तथा सरकारी सदस्यों के साथ बैठक की। जिसमें चुनाव पर्यवेक्षक केआरवीएचएन चक्रवर्ती ने आदर्श चुनाव आचार संहिता की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने की अपील की।
उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार सरकारी संपति एवं सार्वजनिक स्थलों के अलावा किसी भी निजी संपत्ति पर मालिक की अनुमति के बिना उसके भवन, परिसर, दीवार पर बैनर, स्लोगन लिखने, पंपलेट चिपकाने इत्यादि का कार्य नहीं कर सकता है। उन्होंने सरकारी भवनों एवं विभागों की संपत्तियों पर राजनैतिक संदेश वाले होर्डिंग, बैनर इत्यादि को स्वयं हटाने के निर्देश दिए। वहीं चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित व्यय सीमा के तहत खर्च करने तथा इस खर्च को व्यय रजिस्टर में सही प्रकार से दर्ज करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान प्रयोग होने वाले वाहनों तथा राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित की जाने वाली चुनावी रैलियों, प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापनों से पूर्व इनकी अनुमति लेना सुनिश्चित की जाए। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के जुलूस तथा जनसभा पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त लाहौल स्पीति देवा सिंह नेगी, निर्वाचन अधिकारी कुलवीर सिंह राणा, एसडीएम सुनील वर्मा और दोरजे ठाकुर आदि मौजूद रहे।
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उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार सरकारी संपति एवं सार्वजनिक स्थलों के अलावा किसी भी निजी संपत्ति पर मालिक की अनुमति के बिना उसके भवन, परिसर, दीवार पर बैनर, स्लोगन लिखने, पंपलेट चिपकाने इत्यादि का कार्य नहीं कर सकता है। उन्होंने सरकारी भवनों एवं विभागों की संपत्तियों पर राजनैतिक संदेश वाले होर्डिंग, बैनर इत्यादि को स्वयं हटाने के निर्देश दिए। वहीं चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित व्यय सीमा के तहत खर्च करने तथा इस खर्च को व्यय रजिस्टर में सही प्रकार से दर्ज करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान प्रयोग होने वाले वाहनों तथा राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित की जाने वाली चुनावी रैलियों, प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापनों से पूर्व इनकी अनुमति लेना सुनिश्चित की जाए। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के जुलूस तथा जनसभा पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त लाहौल स्पीति देवा सिंह नेगी, निर्वाचन अधिकारी कुलवीर सिंह राणा, एसडीएम सुनील वर्मा और दोरजे ठाकुर आदि मौजूद रहे।
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