फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kinnaur: Two convicts sentenced to 20 years in prison and fined 10,000 each for dushkarm with a minor.

किन्नौर: नाबालिग से दुष्कर्म के दो दोषियों को 20-20 साल का कारावास, इतने हजार जुर्माना भी लगाया

Sat, 26 Sep 2026 05:05 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर बुशहर।
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर बुशहर। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 26 Sep 2026 05:05 PM IST
सार

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दो दोषियों को पोक्सो कोर्ट ने 20-20 साल के कारावास और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
Kinnaur: Two convicts sentenced to 20 years in prison and fined 10,000 each for dushkarm with a minor.
अदालत(सांकेतिक)। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

रामपुर स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो कोर्ट) ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को कठोर सजा सुनाई है। अदालत ने तबरेज आलम और लखिंद्र को 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत सुनाया गया है। उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने इस संबंध में जानकारी दी।  उन्होंने बताया कि यह घटना 26 सितंबर 2025 को हुई थी। पीड़िता अपनी पड़ोसी लड़की के साथ शाम करीब 8:00 बजे रामलीला देखने गई थी। रात करीब 9:30 बजे वह रामलीला मैदान से अकेली अपने क्वार्टर लौट रही थी। तभी सड़क पर एक पिकअप उसके सामने आकर रुकी। 

विज्ञापन

आरोपी तबरेज आलम उर्फ बिराज ने पीड़िता को गाड़ी के अंदर खींच लिया। इसके बाद तबरेज और लखिंद्र पीड़िता को जंगल की तरफ ले गए। गाड़ी रोककर दोनों ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। दोषी तबरेज आलम उर्फ बिराज (26) पश्चिम चंपारण, बिहार का निवासी है। दूसरा दोषी लखिंद्र उर्फ लक्की (24) किन्नौर के निचार गांव का रहने वाला है। पीड़िता के चिल्लाने पर दोनों आरोपियों ने उसे सड़क पर उतार दिया। पुलिस ने मामले की गहन जांच की। जांच पूरी होने पर चालान पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने इस मामले में कुल 15 गवाहों के बयान दर्ज किए। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप सही पाए गए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed