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डाक मतपत्र से वोट डाल सकेंगे आवश्यक सेवाओं में लगे मतदाता : डीसी

Wed, 17 Apr 2024 03:16 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 17 Apr 2024 03:16 AM IST
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Voters engaged in essential services will be able to cast their votes through postal ballot: DC
धर्मशाला। जिला निर्वाचन अधिकारी उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि आवश्यक सेवाओं में कार्यरत मतदाता अपना वोट डालने के लिए डाक मतपत्र का उपयोग कर सकते हैं। वे रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) को फॉर्म 12-डी जमा करके इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवा अधिकारियों की इस श्रेणी में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर, पैरा-मेडिकल स्टाफ, एंबुलेंस सेवा कर्मी, एचआरटीसी के ड्राइवर और कंडक्टर (स्थानीय रूट बस सेवाओं को छोड़कर), अग्निशमन सेवाएं, एचपी राज्य दुग्ध संघ और दुग्ध सहकारी हिमाचल प्रदेश स्टेट मिल्क फेडरेशन तथा दुग्ध सहकारी समितियों की दूध आपूर्ति सेवा के कर्मचारी शामिल हैं।
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निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत स्थानीय मीडियाकर्मी, जल शक्ति विभाग में पंप ऑपरेटर और टर्नर और विद्युत बोर्ड के इलेक्ट्रीशियन और लाइनमैन और जेल स्टाफ, जिनके मतदाता सूची में नामांकित हैं, डाक मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। डाक मतदान, जिसे अनुपस्थित मतदान भी कहा जाता है, जिसमें मतदाता मतदान केंद्र पर भौतिक रूप से आने के बजाय मतपत्र के माध्यम से अपना मत डाल सकते हैं। यह विधि उन व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र से दूर होने, या चुनाव के दिन आवश्यक सेवाओं में लगे होने के कारण व्यक्तिगत रूप से मतदान करने में असमर्थ हैं।
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