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मतदान के लिए वोटर कार्ड के अलावा 12 अन्य दस्तावेज भी मान्य
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धर्मशाला। विधानसभा चुनाव को लेकर 12 नवंबर को वोट डालने के लिए मतदाताओं को फोटोयुक्त पहचान पत्र साथ लाना होगा। वोटर कार्ड के अलावा चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित 12 अन्य दस्तावेजों में से किसी एक को पहचान पत्र के रूप में मतदान के समय प्रस्तुत किया जा सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें मतदान के लिए अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे लोकतंत्र के इस महाकुंभ में अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि मतदाता 12 नवंबर को मतदान के लिए फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र या भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सेवा पहचान पत्र (केंद्र, राज्य, सार्वजनिक उपक्रम एवं पब्लिक लिमिटेड कंपनियां), पासबुक (फोटो सहित बैंक/डाकघर), पैन कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी), एनपीआर के तहत आरजीआई शरा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित), सरकारी पहचान पत्र (सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी) आधार कार्ड अथवा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड में से कोई एक दस्तावेज साथ लेकर आएं।
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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें मतदान के लिए अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
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उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे लोकतंत्र के इस महाकुंभ में अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि मतदाता 12 नवंबर को मतदान के लिए फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र या भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सेवा पहचान पत्र (केंद्र, राज्य, सार्वजनिक उपक्रम एवं पब्लिक लिमिटेड कंपनियां), पासबुक (फोटो सहित बैंक/डाकघर), पैन कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी), एनपीआर के तहत आरजीआई शरा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित), सरकारी पहचान पत्र (सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी) आधार कार्ड अथवा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड में से कोई एक दस्तावेज साथ लेकर आएं।
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