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देर तक शराब का ठेका खोलने पर सेलमैन व सर्कल इंचार्ज पर मुकदमा

Tue, 27 Apr 2021 08:43 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 27 Apr 2021 08:43 PM IST
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Salesman, Circle Incharge sued for opening liquor contract for a long time
देहरागोपीपुर (कांगड़ा)। क्षेत्र में कोरोना गाइडलाइन के आदेशों की अवहेलना पर एक शराब ठेके के दो सेल्समैन और एक सर्कल इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
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पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार रात करीब पौने दस बजे एसडीएम देहरा धनवीर ठाकुर कहीं चेकिंग पर जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने खबली दोसड़का में एक शराब के ठेके को खुला देखा। इस पर उन्होंने पुलिस को सूचित किया और ठेके को सीज करने के निर्देश दिए। इस पर पुलिस ने ठेके के सेल्समैन सुभाष चंद निवासी मंढेली, प्रेम सिंह निवासी नंदपुर और सर्किल इंचार्ज जितेंद्र सिंह निवासी हरिपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
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जिला प्रशासन की ओर से शराब के ठेकों को रात आठ बजे तक बंद करने के निर्देश हैं, लेकिन संबंधित ठेका पौने दस बजे तक खुला हुआ था। इसके चलते प्रशासन और पुलिस की ओर कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने मामला दर्ज होने की पुष्टि की है। वहीं, एसडीएम देहरा धनवीर ठाकुर ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से शराब के ठेकों को रात आठ बजे तक बंद करने के निर्देश हैं, लेकिन संबंधित ठेका पौने दस बजे तक खुला हुआ था। इसके बाद पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया है।
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