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रोड शो पर रोक, नुक्कड़ सभा में पचास से ज्यादा लोग नहीं आ सकेंगे

Sat, 02 Oct 2021 07:30 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 02 Oct 2021 07:30 PM IST
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Roadshow banned, only fifty people in street meetings
धर्मशाला। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार फतेहपुर विधानसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार और नामांकन के दौरान पोलिंग-काउंटिंग एजेंट्स, कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन की दोनों खुराकें लगाना अनिवार्य होगा। उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने बताया कि नामांकन के दौरान तीन वाहन ही रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के सौ मीटर के दायरे के अंदर जा सकते हैं। इसके साथ ही नामांकन से पहले और बाद में पब्लिक मीटिंग नहीं होगी।
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उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार इंडोर में तीस प्रतिशत क्षमता या दो सौ लोगों के साथ ही चुनावी जनसभा इत्यादि आयोजित की जा सकती है। खुली जगह पर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही जनसभा की अनुमति होगी, स्टार प्रचारक की जनसभा के लिए एक हजार से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। रोड शो इत्यादि की इजाजत नहीं रहेगी। नुक्कड़ सभा में पचास से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। डोर टू डोर प्रचार अभियान में प्रत्याशी सहित पांच लोगों को ही जाने की इजाजत होगी। चुनाव प्रचार के दौरान सामाजिक दूरी, मास्क के उपयोग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर इत्यादि का उपयोग जरूरी है। इन आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित प्रत्याशी या पार्टी को रैलियां तथा बैठकें आयोजित करने की अनुमति नहीं मिलेगी।
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प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड नोडल अधिकारी तैनात किया जाएगा। अगर किसी प्रत्याशी की आपराधिक हिस्ट्री रही है तो उसके बारे में संबंधित राजनीतिक दल को फोर्मेट सी-7 पर समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाना जरूरी है। इस बार वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ति और कोविड-19 संदिग्ध या प्रभावित मतदाताओं को विशेष रूप से डाक मत पत्र जारी करने का भी प्रावधान किया गया है।
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