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Kangra News: चेक बाउंस होने पर अब दोगुना राशि लौटानी होगी

Fri, 31 Oct 2025 01:33 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 31 Oct 2025 01:33 AM IST
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Now, double the amount will have to be returned if the cheque bounces.
कांगड़ा। चेक बाउंस मामले में आरोप दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी को 9 माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही चेक अमाउंट की दोगनी राशि 3,99,646 रुपये बैंक को अदा करने होंगे। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कांगड़ा प्रतिभा नेगी की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
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हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा कांगड़ा के प्रबंधक की ओर से प्रेस को जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि मनप्रीत सिंह ने बैंक से 2 लाख रुपये का ऋण लिया था। ऋण राशि की अदायगी के लिए बैंक शाखा के नाम 1,99,823 रुपये को चेक जारी किया। बैंक खाते में राशि न होने के कारण यह चेक बाउंस हो गया। न्यायालय में पहुंचे मामले में सभी साक्ष्यों को जांचने के बाद आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर चेक राशि की दोगुणी राशि जमा करवाने के साथ 9 माह के कारावास की सजा सुनाई। संवाद
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