फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Mother-in-law and daughter-in-law sent on four-day police remand

Kangra News: सास और बहू को चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा

Thu, 30 Oct 2025 09:00 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Thu, 30 Oct 2025 09:00 AM IST
विज्ञापन
Mother-in-law and daughter-in-law sent on four-day police remand
कांगड़ा। स्थानीय पुलिस थाना के अंतर्गत कांगड़ा मंदिर रेलवे स्टेशन के पास एक रिहायशी मकान से चरस, चिट्टा और नकदी के साथ पकड़ी गई सास-बहू को बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपी आशा कुमारी (70) और सुमन (40) निवासी सकोट कांगड़ा को चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है।
विज्ञापन

आरोपियों पर लंबे समय से घर से ही नशे का अवैध कारोबार चलाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि आशा कुमारी का एक बेटा पहले से ही एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार होकर जेल में बंद है। पुलिस को मंगलवार को सूचना मिली थी कि दोनों महिलाएं चिट्टा और चरस बेचने की फिराक में हैं।
विज्ञापन

इस पर विशेष टीम ने घर पर छापा मारकर 50.42 ग्राम चरस, 15.84 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) और 78 हजार रुपये नकद बरामद किए। थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

दो दिन की रिमांड पर भेजे चरस के साथ पकड़े आरोपी
नूरपुर (कांगड़ा)। लदोड़ी के पास नाकाबंदी के दौरान 596 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए दो आरोपियों को बुधवार को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुंशी राम निवासी लदोड़ी और अभिषेक पठानिया निवासी गलूं को दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। डीएसपी चंद्रपाल सिंह ने बताया कि आरोपी मुंशी राम एक कुख्यात नशा तस्कर है, जिसके खिलाफ पहले से दो मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि नूरपुर पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed