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नाबालिगों को वाहन देना पड़ेगा भारी
Updated Fri, 28 Sep 2018 11:33 PM IST
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नाबालिग निकला बाइक का चालक
अभिभावकों पर होगी एफआईआर
- धर्मशाला में इस तरह का पहला मामला दर्ज करने की तैयारी में है पुलिस
- वीरवार को डिपो बाजार सड़क पर ड्यूक बाइक से हुई थी दुर्घटना
विपिन चौधरी
धर्मशाला। नाबालिग बच्चों को बाइक चलाने की अनुमति देने वाले अभिभावकों पर एफआईआर होगी। धर्मशाला पुलिस थाना क्षेत्र के तहत वीरवार हुए एक सड़क हादसे में बाइक का चालक नाबालिग पाया गया है। पुलिस ने चालक से पूछताछ के बाद अब अभिभावकों पर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर ली है। मामला दर्ज होने पर इस तरह का प्रदेश में यह पहला केस हो सकता है।
जानकारी के अनुसार कांगड़ा पुलिस ने वीरवार को करीब आठ बजे डिपो बाजार सड़क मार्ग पर कोर्ट कांप्लेक्स के पास दुर्घटना को अंजाम देने वाली बाइक की पहचान की। तेज रफ्तारी और लापरवाही से बरतने के इस मामले में चालक की पहचान हो गई। चालक की उम्र 17 वर्ष पाई गई है। पुलिस ने ड्यूक मोटरसाईकिल (एचपी-39ई-0322) को कब्जे में लिया है। यह बाइक इस नाबालिग के पिता के नाम से पंजीकृत है। एसएसपी कांगड़ा संतोष पटियाल का कहना है कि जिस बाइक से सड़क हादसा हुआ है, उसका चालक नाबालिग है। बाइक को कब्जे में लेकर नाबालिग से पूछताछ की जा रही है। नाबालिग को वाहन थमाने पर उसके अभिभावकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
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नाबालिग को वाहन थमाने पर यह हो सकती है सजा
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के तहत उस व्यक्ति को तीन महीने तक की सजा दी जा सकती है। इस क़ानून के तहत बच्चे को भी अपनी गाड़ी चलाने की इजाजत देना गलत है। कानून के अनुसार सजा के साथ एक हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा लाइसेंस धारक न होने की सूरत में भी किसी शख्स को अपनी गाड़ी चलाने के लिए देना भी अपराध है।
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नाबालिग निकला बाइक का चालक
अभिभावकों पर होगी एफआईआर
- धर्मशाला में इस तरह का पहला मामला दर्ज करने की तैयारी में है पुलिस
- वीरवार को डिपो बाजार सड़क पर ड्यूक बाइक से हुई थी दुर्घटना
विपिन चौधरी
धर्मशाला। नाबालिग बच्चों को बाइक चलाने की अनुमति देने वाले अभिभावकों पर एफआईआर होगी। धर्मशाला पुलिस थाना क्षेत्र के तहत वीरवार हुए एक सड़क हादसे में बाइक का चालक नाबालिग पाया गया है। पुलिस ने चालक से पूछताछ के बाद अब अभिभावकों पर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर ली है। मामला दर्ज होने पर इस तरह का प्रदेश में यह पहला केस हो सकता है।
जानकारी के अनुसार कांगड़ा पुलिस ने वीरवार को करीब आठ बजे डिपो बाजार सड़क मार्ग पर कोर्ट कांप्लेक्स के पास दुर्घटना को अंजाम देने वाली बाइक की पहचान की। तेज रफ्तारी और लापरवाही से बरतने के इस मामले में चालक की पहचान हो गई। चालक की उम्र 17 वर्ष पाई गई है। पुलिस ने ड्यूक मोटरसाईकिल (एचपी-39ई-0322) को कब्जे में लिया है। यह बाइक इस नाबालिग के पिता के नाम से पंजीकृत है। एसएसपी कांगड़ा संतोष पटियाल का कहना है कि जिस बाइक से सड़क हादसा हुआ है, उसका चालक नाबालिग है। बाइक को कब्जे में लेकर नाबालिग से पूछताछ की जा रही है। नाबालिग को वाहन थमाने पर उसके अभिभावकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
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नाबालिग को वाहन थमाने पर यह हो सकती है सजा
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के तहत उस व्यक्ति को तीन महीने तक की सजा दी जा सकती है। इस क़ानून के तहत बच्चे को भी अपनी गाड़ी चलाने की इजाजत देना गलत है। कानून के अनुसार सजा के साथ एक हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा लाइसेंस धारक न होने की सूरत में भी किसी शख्स को अपनी गाड़ी चलाने के लिए देना भी अपराध है।
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