फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   होटल को पर्यटन विभाग ने लगाया 10 हजार रुपये जुर्माना

होटल को पर्यटन विभाग ने लगाया 10 हजार रुपये जुर्माना

Wed, 04 Jul 2018 11:48 PM IST
Updated Wed, 04 Jul 2018 11:48 PM IST
विज्ञापन
होटल को पर्यटन विभाग ने लगाया 10 हजार रुपये जुर्माना
पर्यटन विभाग ने होटल को लगाया 10 हजार रुपये जुर्माना
विज्ञापन

बिल बुक में अनियमितताओं के चलते हुई कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। सोशल मीडिया पर वायरल हुई होटल की शिकायत के बाद सुर्खियों में आए होटल को पर्यटन विभाग ने एक बार फिर जुर्माना किया है। इस बार होटल को 10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने के निर्देश दिए गए हैं। होटल पर यह कार्रवाई उसकी बिल बुक में अनियमितताएं पाए जाने के चलते हुई है। गौर रहे कि जून महीने में जिला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते क्षेत्र से संबंधित एक होटल मालिक पर पर्यटक ने मारपीट करने और ओवरचार्जिंग के आरोप लगाए थे। इस पर कार्रवाई करते हुए पर्यटन विभाग ने आरोपी होटल मालिक को नोटिस जारी किया था। इस दौरान पर्यटन विभाग ने होटल मालिक को टूरिज्म रजिस्ट्रेशन एक्ट की धज्जियां उड़ाने पर 8000 रुपये जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना उसे पर्यटकों की संख्या के विपरीत ठहराने और उन्हें एक ही कमरे में अतिरिक्त बेड और गद्दे लगाने की एवज में लगाया गया है। इसके अलावा पर्यटन विभाग ने होटल की बिल बुक और रजिस्टर को भी कब्जे में लिया है। वहीं पर्यटन विभाग ने जब होटल की बिल बुक और रजिस्टर की जांच की तो उसमें खामियां पाई गईं। इसके चलते होटल को दोबारा 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जिला पर्यटन अधिकारी मधु चौधरी ने बताया कि होटल के रजिस्टर और बिल बुक को पर्यटन विभाग ने कब्जे में लिया था। इस पर होटल की बिल बुक में खामियां पाई गई हैं, जिसके चलते होटल को 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed