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नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को सात साल कैद

Wed, 06 Mar 2019 11:50 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 06 Mar 2019 11:50 PM IST
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नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को सात साल कैद
नाबालिग से दुष्कर्म के
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दोषी को सात साल कैद
50 हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा, पीड़िता को देने होंगे 20 हजार
अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। उपमंडल पालमपुर में वर्ष 2014 में स्कूल से पेपर देकर वापस घर लौट रही नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोष सिद्ध होने पर 7 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 50 हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा, जिसमें से 20 हजार रुपये पीड़िता को बतौर मुआवजा देना होगा। यह सजा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेके शर्मा की अदालत ने बुधवार को सुनाई।

जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि पुलिस थाना पालमपुर के तहत आते एक क्षेत्र में 14 अगस्त, 2014 को पीड़िता स्कूल में पेपर देने गई थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। इसके बाद परिजनों ने जगह-जगह उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद परिजनों को सूचना मिली कि उनकी नाबालिग बेटी किसी औरत के घर पर है। वहां पहुंचने पर यह पता चला कि उसे क्वार्टर में रखा गया था, जिसे उस औरत ने पुलिस को देखकर बैड बॉक्स में छिपा दिया था। इसी दौरान पुलिस छानबीन में सामने आया कि आरोपी संजीव कुमार निवासी पालमपुर ने इसके साथ दुष्कर्म किया है और उस औरत ने इसमें साथ दिया है। इस पर औरत और आरोपी संजीव कुमार के खिलाफ विशेष न्यायाधीश और जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चालान पेश किया। इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने की और इसमें कुल 22 गवाह सरकार की तरफ से पेश किए गए। दोषी का डीएनए पीड़िता के डीएनए से मैच होने पर दोषी को 7 वर्ष की सख्त कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं। उसमें से 20 हजार रुपये पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति हर्जाना देने होंगे।
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