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Kangra News: विवाहिता की मौत के मामले में आरोपी महिलाओं की जमानत याचिका खारिज

Mon, 27 Apr 2026 06:43 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Mon, 27 Apr 2026 06:43 AM IST
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Bail plea of accused in married womans death case rejected
धर्मशाला। पुलिस थाना शाहपुर के अंतर्गत विवाहिता की संदिग्ध मौत मामले में ससुराल पक्ष की दो आरोपी महिलाओं को अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मशाला राजेश चौहान की अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। अदालत ने मामले की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों और पुलिस जांच की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह फैसला सुनाया है।
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मामले के अनुसार 28 मार्च को शिकायतकर्ता ने अपनी पत्नी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अगले ही दिन 29 मार्च को महिला का शव घर के पास खेत में बरामद हुआ था। पुलिस जांच में यह तथ्य सामने आया कि मृतका को ससुराल में लगातार प्रताड़ित किया जाता था। विशेष रूप से संतान न होने के कारण उस पर मानसिक दबाव बनाया जाता था। इससे तंग आकर उसने आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठा लिया।
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आरोपी महिलाओं ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जमानत के लिए आवेदन किया था। सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। यदि आरोपियों को इस स्तर पर जमानत दी जाती है तो वे गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं और जांच में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
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अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना कि प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर आरोप सुनियोजित प्रतीत होते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत दर्ज इस मामले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच जारी होने के कारण आरोपियों को राहत देना उचित नहीं है। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि ये टिप्पणियां केवल जमानत याचिका के निपटारे तक सीमित हैं और अंतिम निर्णय पर इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा।
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