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महिला को टक्कर मार फरार हुए चालक को दो माह की साज
Updated Tue, 20 Mar 2018 11:53 PM IST
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महिला को टक्कर मार फरार चालक को दो माह की कैद
कांगड़ा। महिला को टक्कर मार कर फरार होने वाले कार चालक को दो महीने की कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सड़क किनारे खड़ी महिला को कार से टक्कर मारकर मौके से फरार होने के आरोप में मुक्तसर पंजाब के एक चालक को दोषी करार देते हुए दो महीने की कैद और दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जानकारी देते हुए जिला सहायक उप न्यायवादी भूपेंद्र सिंह कटोच ने बताया कि सरिता देवी बड़ोह सड़क के पास समलोटी गांव में सड़क किनारे खड़ी थी कि कार नंबर पीआर-17 एच-0304 के चालक राकेश कुमार निवासी मुक्तसर ने उसे कार से टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। सरिता देवी को घायलावस्था में उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज टांडा में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कांगड़ा की अदालत में चालान पेश किया। एसीजेएम धीरू ठाकुर ने पुलिस की जांच और गवाहों के बयानों के आधार पर कार चालक राकेश कुमार को दोषी करार देते हुए दो महीने की कैद और दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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कांगड़ा। महिला को टक्कर मार कर फरार होने वाले कार चालक को दो महीने की कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सड़क किनारे खड़ी महिला को कार से टक्कर मारकर मौके से फरार होने के आरोप में मुक्तसर पंजाब के एक चालक को दोषी करार देते हुए दो महीने की कैद और दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जानकारी देते हुए जिला सहायक उप न्यायवादी भूपेंद्र सिंह कटोच ने बताया कि सरिता देवी बड़ोह सड़क के पास समलोटी गांव में सड़क किनारे खड़ी थी कि कार नंबर पीआर-17 एच-0304 के चालक राकेश कुमार निवासी मुक्तसर ने उसे कार से टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। सरिता देवी को घायलावस्था में उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज टांडा में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कांगड़ा की अदालत में चालान पेश किया। एसीजेएम धीरू ठाकुर ने पुलिस की जांच और गवाहों के बयानों के आधार पर कार चालक राकेश कुमार को दोषी करार देते हुए दो महीने की कैद और दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।