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ब्याज सहित निवेशकों की राशि लौटाए मालिक
Updated Thu, 11 Oct 2018 11:49 PM IST
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ब्याज सहित निवेशकों की राशि लौटाएं मालिक
लोगों की शिकायत पर उपभोक्ता फोरम ने दिए आदेश
भटियात के लोगों ने नूरपुर के दो भाइयों के खिलाफ की थी शिकायत
अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। जिला चंबा के भटियात में एक फर्जी निवेश कंपनी बनाकर स्थानीय लोगों से रुपये एेंठने वाले दो भाइयों को उपभोक्ता फोरम ने 50 हजार रुपये जुर्माना और ब्याज सहित निवेशकों को राशि लौटाने का फैसला सुनाया। धर्मशाला से अधिवक्ता राजेश अरोड़ा ने बताया कि उपभोक्ता न्यायालय धर्मशाला में इस धोखाधड़ी के खिलाफ चार लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई थी। इन चारों मामलों पर उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष एवं न्यायाधीश मुकेश बंसल, संगीता गौतम और दिनेश शर्मा ने एक ही दिन फैसला सुनाया। उन्होंने बताया कि प्रद्युमन राणा और तिलक राज निवासी नयाड़ी नूरपुर ने कुछ समय पहले चंबा के भटियात में एक फर्जी निवेश कंपनी खोली थी। इस दौरान उनकी कंपनी में तिलक राज निवासी जतरूंह तहसील भटियात ने एक-एक लाख रुपये की दो एफडीआर, कमलेश रानी निवासी जतरूंह तहसील भटियात ने एक लाख रुपये, मनोहर लाल निवासी जतरूंह तहसील भटियात ने 50 हजार रुपये और प्रकाशा देवी निवासी जतरूंह तहसील भटियात ने 50 हजार रुपये और एक लाख 20 हजार रुपये की दो एफडीआर करवाई थीं। सभी निवेशक जब एफडीआर की मेच्योरिटी होने पर कंपनी कार्यालय पहुंचे तो उन्हें पता चला कि कार्यालय बंद हो चुका है। बाद में जब उन्होंने प्रद्युमन राणा और तिलक राज से बात की और अपने पैसे वापस मांगे तो इस पर दोनों ही भाई निवेशकों को पैसे देने में आनाकानी करने लगे और डराने लगे। इस संबंध में निवेशकों ने 19 जुलाई 2017 को दोनों भाइयों के खिलाफ पुलिस चौकी भटियात में धोखाधड़ी की शिकायत भी दर्ज करवाई थी। वहीं, उपभोक्ता न्यायालय फोरम धर्मशाला पहुंचे इन चारों मामलों में न्यायालय ने कंपनी के मालिकों को नौ प्रतिशत ब्याज समेत निवेश राशि और प्रति शिकायतकर्ता 12 हजार 500 रुपये जुर्माना देने का फैसला सुनाया।
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लोगों की शिकायत पर उपभोक्ता फोरम ने दिए आदेश
भटियात के लोगों ने नूरपुर के दो भाइयों के खिलाफ की थी शिकायत
अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। जिला चंबा के भटियात में एक फर्जी निवेश कंपनी बनाकर स्थानीय लोगों से रुपये एेंठने वाले दो भाइयों को उपभोक्ता फोरम ने 50 हजार रुपये जुर्माना और ब्याज सहित निवेशकों को राशि लौटाने का फैसला सुनाया। धर्मशाला से अधिवक्ता राजेश अरोड़ा ने बताया कि उपभोक्ता न्यायालय धर्मशाला में इस धोखाधड़ी के खिलाफ चार लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई थी। इन चारों मामलों पर उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष एवं न्यायाधीश मुकेश बंसल, संगीता गौतम और दिनेश शर्मा ने एक ही दिन फैसला सुनाया। उन्होंने बताया कि प्रद्युमन राणा और तिलक राज निवासी नयाड़ी नूरपुर ने कुछ समय पहले चंबा के भटियात में एक फर्जी निवेश कंपनी खोली थी। इस दौरान उनकी कंपनी में तिलक राज निवासी जतरूंह तहसील भटियात ने एक-एक लाख रुपये की दो एफडीआर, कमलेश रानी निवासी जतरूंह तहसील भटियात ने एक लाख रुपये, मनोहर लाल निवासी जतरूंह तहसील भटियात ने 50 हजार रुपये और प्रकाशा देवी निवासी जतरूंह तहसील भटियात ने 50 हजार रुपये और एक लाख 20 हजार रुपये की दो एफडीआर करवाई थीं। सभी निवेशक जब एफडीआर की मेच्योरिटी होने पर कंपनी कार्यालय पहुंचे तो उन्हें पता चला कि कार्यालय बंद हो चुका है। बाद में जब उन्होंने प्रद्युमन राणा और तिलक राज से बात की और अपने पैसे वापस मांगे तो इस पर दोनों ही भाई निवेशकों को पैसे देने में आनाकानी करने लगे और डराने लगे। इस संबंध में निवेशकों ने 19 जुलाई 2017 को दोनों भाइयों के खिलाफ पुलिस चौकी भटियात में धोखाधड़ी की शिकायत भी दर्ज करवाई थी। वहीं, उपभोक्ता न्यायालय फोरम धर्मशाला पहुंचे इन चारों मामलों में न्यायालय ने कंपनी के मालिकों को नौ प्रतिशत ब्याज समेत निवेश राशि और प्रति शिकायतकर्ता 12 हजार 500 रुपये जुर्माना देने का फैसला सुनाया।