हिमाचल: सरकारी-निजी स्कूलों में बिना पंजीकरण नहीं होंगे प्री नर्सरी में दाखिले, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 25 Sep 2026 07:07 PM IST
सार
हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में प्री नर्सरी कक्षाओं में दाखिलों को लेकर महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि बिना पंजीकरण के किसी भी सरकारी या निजी स्कूल में प्री नर्सरी में बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा।
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय।
- फोटो : अमर उजाला