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Himachal News: आउटसोर्स कर्मियों के तबादले पर हिमाचल हाईकोर्ट की रोक, जानें पूरा मामला
Thu, 24 Oct 2024 05:00 AM IST
अंकेश डोगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Thu, 24 Oct 2024 05:00 AM IST
सार
हिमाचल हाईकोर्ट ने दो आउटसोर्स कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी है। इन दोनों आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति फरवरी 2022 को की गई थी और करीब ढाई साल के अंदर ही इनका तबादला कर दिया गया है। जानें पूरा मामला...
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दो आउटसोर्स कर्मचारियों के तबादलों पर फिलहाल रोक लगा दी है। इन दोनों कर्मचारियों को शिमला से नालागढ़ स्थानांतरित किया गया है। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने की।
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इन दोनों आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति फरवरी 2022 को की गई थी और करीब ढाई साल के अंदर ही इनका तबादला कर दिया गया है। हालांकि, सरकारी स्थानांतरण नीति के अनुसार एक जगह पर तैनाती के तीन साल बाद ही तबादला किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान आउटसोर्स कर्मियों की नियोक्ता कंपनी की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह नहीं देखा जा सकता।
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उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति मांग के आधार पर की जाती है। इन्हें नियमित सरकारी कर्मचारियों की तरह नहीं देखा जा सकता है। इनकी ट्रांसफर नालागढ़ इसलिए की गई है, क्योंकि इनके स्थान पर नियमित कर्मचारी नियुक्त हो गए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 29 अक्तूबर को होगी।
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