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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Three years rigorous imprisonment and Rs 50,000 fine for the person found guilty of molesting a minor

Hamirpur (Himachal) News: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल का कठोर कारावास और 50 हजार जुर्माना

Wed, 27 Sep 2023 12:54 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Wed, 27 Sep 2023 12:54 AM IST
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हमीरपुर। नाबालिग से छेड़छाड़ और गलत हरकतें करने के मामले में दोषी करार व्यक्ति को विशेष न्यायाधीश हमीरपुर विकास भारद्वाज की अदालत ने तीन साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान विनोद आनंद निवासी गांव सुलहा, तहसील पालमपुर जिला कांगड़ा के रूप में हुई है। जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री के अनुसार 2 जनवरी 2021 को नाबालिग अपने घर जा रही थी। इस दौरान दोषी व्यक्ति कार में आया और लड़की से सड़क मार्ग के बारे में पूछने लगा। इस पर नाबालिग ने उसे सड़क मार्ग की जानकारी दी। थोड़ी देर बाद जब लड़की एकांत जंगल से होकर गुजरने वाले सड़क मार्ग से गुजर रही थी तो दोषी फिर से उसके पास कार लेकर पहुंच गया। फिर से सड़क की दिशा और उसके घर के बारे में पूछने लगा। जब पीड़िता ने आरोपी को अपने माता-पिता के बारे में बताया तो उसने कहा कि वह उन्हें अच्छी तरह से जानता है। इसके बाद उसने पीड़िता से कहा कि वह कार में बैठ जाए और वह उसे घर तक छोड़ देगा। जब नाबालिग कार में सवार हो गई तो सुनसान जगह पर पहुंचने के बाद दोषी ने उसके हाथ और बाजू को छूना शुरू कर दिया और उसके साथ गलत हरकतें करने लगा। पीड़िता ने विरोध करते हुए उसे कार रोकने के लिए कहा और खूब चिल्लाई, लेकिन सुनसान जंगल होने के कारण किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। जब आरोपी ने कार नहीं रोकी तो पीड़िता चलती कार से बाहर कूद गई और भाग कर जान बचाई। इस मामले में अदालत में कुल 17 गवाह पेश हुए। गवाहों के बयान और पुलिस की जांच रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश हमीरपुर ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल के कठोर कारवास, 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को छह माह का साधारण कारावास काटना पड़ेगा।
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