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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Three sentenced to six months rigorous imprisonment in Chitta seizure case

Hamirpur (Himachal) News: चिट्टा बरामदगी के मामले में तीन को छह माह का कठोर कारावास

Sat, 18 Oct 2025 01:43 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sat, 18 Oct 2025 01:43 AM IST
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हमीरपुर। विशेष न्यायाधीश हमीरपुर भुवनेश अवस्थी की अदालत ने चिट्टा बरामदगी के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। तीनों दोषियों को छह माह का कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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वहीं, जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 31 दिसंबर, 2022 को विधानसभा चुनाव के चलते लगी आचार संहिता के दौरान नादौन थाना के तहत कलूर में तीन आरोपियों अंकुर ठाकुर निवासी रोहलवीं, तहसील हमीरपुर, अमित ठाकुर निवासी मोहिं, तहसील हमीरपुर और रॉयल ठाकुर निवासी गांव कड़ोहता, तहसील भोरंज अंब की ओर से एक कार में आ रहे थे।
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चुनाव ड्यूटी के दौरान नाके पर अतिरिक्त थाना प्रभारी कुलदीप सिंह की अगुआई में पुलिस ने यहां पर नाका लगाया था। पुलिस ने कार को चेकिंग के लिए रोका तो युवक घबरा गए। तलाशी के दौरान कार से 24 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। मामले में कोर्ट में पुलिस की ओर से चालान पेश किया गया।
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सरकार की ओर से मामले की पैरवी लोक अभियोजक संदीप अग्निहोत्री ने की है। मामले में तमाम गवाहों की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है।
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