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Hamirpur (Himachal) News: भोरंज की 44 पंचायतों के एआरओ को समझाई नामांकन प्रक्रिया
Thu, 07 May 2026 12:58 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Thu, 07 May 2026 12:58 AM IST
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मिनी सचिवालय भोरंज में सहायक निर्वाचन अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण शिविर में भाग लेते अध
भोरंज(हमीरपुर)। विकास खंड भोरंज की 44 ग्राम पंचायतों में वीरवार से शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया को लेकर बुधवार को मिनी सचिवालय में सहायक निर्वाचन अधिकारियों के लिए दूसरे चरण का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस दौरान एसडीएम एवं निर्वाचन अधिकारी शशिपाल शर्मा ने अधिकारियों को नामांकन और चुनाव से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी पंचायतों में नामांकन प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न करवाई जाए, जिसकी जिम्मेदारी सहायक निर्वाचन अधिकारियों पर होगी।
उन्होंने बताया कि पंचायत सदस्य पद के लिए जमानत राशि 100 रुपये और महिलाओं व आरक्षित वर्ग के लिए 50 रुपये निर्धारित है, जबकि प्रधान और उपप्रधान पद के लिए यह राशि क्रमशः 150 और 75 रुपये तय की गई है।
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एसडीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि आरक्षित वर्ग के प्रत्याशियों को नामांकन के समय जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नामांकन से जुड़ी सूचना प्रतिदिन पंचायत घर में प्रदर्शित करने और आपत्तियां केवल लिखित रूप में स्वीकार करने के निर्देश भी दिए गए।
प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को नामांकन पत्रों की छंटनी, चुनाव चिह्न आवंटन और मतगणना प्रक्रिया की भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में सभी 44 सहायक निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक सामग्री के साथ संबंधित पंचायतों के लिए रवाना कर दिया गया।
इस अवसर पर तहसीलदार डॉ. आशीष शर्मा, बीडीओ कुलवंत सिंह सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
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इस दौरान एसडीएम एवं निर्वाचन अधिकारी शशिपाल शर्मा ने अधिकारियों को नामांकन और चुनाव से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी पंचायतों में नामांकन प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न करवाई जाए, जिसकी जिम्मेदारी सहायक निर्वाचन अधिकारियों पर होगी।
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उन्होंने बताया कि पंचायत सदस्य पद के लिए जमानत राशि 100 रुपये और महिलाओं व आरक्षित वर्ग के लिए 50 रुपये निर्धारित है, जबकि प्रधान और उपप्रधान पद के लिए यह राशि क्रमशः 150 और 75 रुपये तय की गई है।
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एसडीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि आरक्षित वर्ग के प्रत्याशियों को नामांकन के समय जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नामांकन से जुड़ी सूचना प्रतिदिन पंचायत घर में प्रदर्शित करने और आपत्तियां केवल लिखित रूप में स्वीकार करने के निर्देश भी दिए गए।
प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को नामांकन पत्रों की छंटनी, चुनाव चिह्न आवंटन और मतगणना प्रक्रिया की भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में सभी 44 सहायक निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक सामग्री के साथ संबंधित पंचायतों के लिए रवाना कर दिया गया।
इस अवसर पर तहसीलदार डॉ. आशीष शर्मा, बीडीओ कुलवंत सिंह सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।