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Hamirpur (Himachal) News: पानी के बिल में छूट को 15 दिन में जमा कराएं दस्तावेज
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रंगस (हमीरपुर)। अब ग्रामीण क्षेत्रों के जल शक्ति विभाग के उपभोक्ताओं को 100 रुपये प्रति माह के हिसाब से बिल की अदायगी करनी होगी। अधिसूचना को लागू करने के सरकार की ओर से आदेश मिलते ही जल शक्ति विभाग के उपमंडल नादौन कार्यालय ने सभी पंचायत प्रतिनिधियों/उपभोक्ताओं को आदेश जारी करते हुए कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को अब 100 रुपये प्रतिमाह पानी के बिल की अदायगी करनी होगी। सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना के तहत विधवा, अनाथ, बेसहारा महिला व दिव्यांग महिलाओं को बिल की अदायगी में विशेष छूट है।
बशर्ते संबंधित महिला उपभोक्ता को सक्षम अधिकारी से वैधता के साथ अपने प्रमाण पत्र जल शक्ति विभाग के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाने होंगे अन्यथा पूरे बिल की अदायगी करनी होगी। दूसरी ओर जिन परिवारों की वार्षिक आय 50,000 रुपये से कम है, उनको भी सरकार की ओर से बिल की अदायगी में 50 फीसदी की छूट दी गई है। ऐसे परिवारों को भी आय से संबंधित प्रमाण पत्र जल शक्ति विभाग के कार्यालय नादौन में 15 दिन के भीतर जमा करवाने होंगे। विभाग के उपमंडल कार्यालय नादौन के सहायक अभियंता अमित चौधरी ने कहा कि सरकार के निर्देशों के तहत कई वर्गों को इसमें छूट है लेकिन उन्हें कार्यालय में छूट संबंधी पात्रता दस्तावेज 15 दिन के भीतर जमा करवाने होंगे।
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बशर्ते संबंधित महिला उपभोक्ता को सक्षम अधिकारी से वैधता के साथ अपने प्रमाण पत्र जल शक्ति विभाग के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाने होंगे अन्यथा पूरे बिल की अदायगी करनी होगी। दूसरी ओर जिन परिवारों की वार्षिक आय 50,000 रुपये से कम है, उनको भी सरकार की ओर से बिल की अदायगी में 50 फीसदी की छूट दी गई है। ऐसे परिवारों को भी आय से संबंधित प्रमाण पत्र जल शक्ति विभाग के कार्यालय नादौन में 15 दिन के भीतर जमा करवाने होंगे। विभाग के उपमंडल कार्यालय नादौन के सहायक अभियंता अमित चौधरी ने कहा कि सरकार के निर्देशों के तहत कई वर्गों को इसमें छूट है लेकिन उन्हें कार्यालय में छूट संबंधी पात्रता दस्तावेज 15 दिन के भीतर जमा करवाने होंगे।
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