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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Strict action against ragging, provision of three years' imprisonment for the guilty

Hamirpur (Himachal) News: रैगिंग पर सख्ती, दोषी को तीन साल की सजा का प्रावधान

Sat, 12 Sep 2026 01:05 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sat, 12 Sep 2026 01:05 AM IST
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हमीरपुर। राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय हमीरपुर की एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक शुक्रवार को सम्मेलन हॉल में प्रधानाचार्य चंद्रशेखर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कमेटी सदस्यों, विभागाध्यक्षों, फैकल्टी मैंबर्स, छात्र प्रतिनिधियों, अभिभावकों तथा हॉस्टल एवं पीजी संचालकों ने भाग लिया।
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प्रधानाचार्य चंद्रशेखर ने कहा कि रैगिंग रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया गया है। रैगिंग गैर जमानती अपराध है और दोषी विद्यार्थी को तीन साल का कारावास, 50 हजार रुपये जुर्माना तथा संस्थान से निष्कासन का सामना करना पड़ सकता है।
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संस्थान ने परिसर, हॉस्टल, पीजी और आसपास के क्षेत्रों में रैगिंग रोकने के लिए एंटी रैगिंग कमेटी और दस्ते गठित किए हैं। उन्होंने छात्र प्रतिनिधियों से कक्षाओं में विद्यार्थियों को रैगिंगरोधी कानून के प्रावधानों की जानकारी देने और संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत कमेटी या दस्ते को देने का आह्वान किया।
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इस अवसर पर हमीरपुर थाने के एएसआई प्रदीप कुमार और कमेटी के अन्य सदस्यों ने रैगिंग रोधी अधिनियम 2009 के प्रावधानों की जानकारी दी।
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