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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Six months imprisonment for rash and negligent driving

Hamirpur (Himachal) News: तेज गति, लापरवाही से वाहन चलाने पर छह माह की सजा

Mon, 27 Mar 2023 11:53 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 27 Mar 2023 11:53 PM IST
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हमीरपुर। तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने का आरोपी सिद्ध होने पर दोषी वाहन चालक को छह माह का कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई गई है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर चार अनुलेखा तंवर की अदालत ने सोमवार को यह सजा सुनाई है। इस मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी डिंपल ठाकुर ने की है। 16 नवंबर, 2017 को राम गोपाल अपने मोटरसाइकिल पर जा रहा था। इस दौरान करेर में हनुमान मंदिर के समीप एक तेज रफ्तार ट्रक आया और उसने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। जिससे मोटरसाइकिल सवार राम गोपाल की टांग में फ्रेक्चर हो गया। इस ट्रक को रवि कुमार गांव काही, डाकघर बणी, तहसील बड़सर चला रहा था। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने रवि कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया। मामले की छानबीन करने के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। इस मामले में कुल 15 गवाह न्यायालय में पेश हुए। गवाहों और मौके पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने रवि कुमार को दोषी करार देते हुए भादसं की धारा 279 के तहत छह माह का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना, भादसं की धारा 337 के तहत छह माह का कारावास और 500 रुपये जुर्माना, धारा 338 के तहत छह माह का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा।
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