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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Shubham Patial caught with Chitta, found guilty, six months imprisonment

Hamirpur (Himachal) News: चिट्टा साथ पकड़ा शुभम पटियाल दोषी करार, छह माह की कैद

Tue, 04 Mar 2025 06:57 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Tue, 04 Mar 2025 06:57 AM IST
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हमीरपुर की अदालत ने सुनाया फैसला
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संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हमीरपुर सचिन रघु की अदालत ने चिट्टा रखने के आरोपी को छह माह की कैद सुनाई है। आरोपी को एमवी एक्ट के तहत भी दोषी करार दिया गया है। आरोपी व्यक्ति शुभम पटियाल निवासी गांव गुटियाना, तहसील बड़सर जिला हमीरपुर को स्वापक औषधि अधिनियम, 1985 की धारा 21 तथा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177, 181 के तहत अपराध करने का दोषी करार दिया है।

20 अक्तूबर 2021 को आरोपी शुभम पटियाल से 6.55 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद किया गया। वह बिना नंबर प्लेट, हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस के मोटरसाइकिल चलाता हुआ पाया गया। इस पर पुलिस स्टेशन बड़सर में केस दर्ज किया गया था। मामले की जांच एचसी सतिंदर की ओर से की गई। सहायक लोक अभियोजक राहुल चोपड़ा ने मामले की पैरवी की। आरोपी के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों की जांच की गई। साक्ष्य के निष्कर्ष पर और अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष को सुनने के बाद, अदालत ने आरोपी शुभम पटियाल को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत छह महीने की कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना, जुर्माना न चुकाने पर चार महीने का साधारण कारावास। एमवी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत भी सजा सुनाई गई है।
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