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मुख्याध्यापक पदोन्नति में आठ साल के सेवाकाल की हो जांच : संघ
Tue, 13 Oct 2026 11:56 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:56 AM IST
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डिडवीं टिक्कर (हमीरपुर)। टीजीटी से मुख्याध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए आठ साल का सेवाकाल पूरा करने की शर्त का सख्ती से पालन करने की मांग उठी है। राजकीय टीजीटी संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौशल और महासचिव विजय हीर ने कहा कि पदोन्नति सूची जारी करने से पहले सभी अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों की जांच की जाए। भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के नियम 11 के तहत प्रधानाचार्य पद के लिए टीजीटी के रूप में आठ साल का सेवाकाल अनिवार्य है। प्रदेश उच्च न्यायालय ने 12 सितंबर 2022 को अविनाश चंद्र बनाम हिमाचल सरकार मामले में इस शर्त का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद पूर्व में आठ साल से कम सेवाकाल वाले शिक्षकों को पदोन्नति मिलने के मामले सामने आए हैं। ऐसे में पदोन्नति से पहले आवेदनों और सेवा अभिलेखों की जांच की जाए। संवाद
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