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फसल बीमा योजना के तहत प्रचार वाहन को दी हरी झंडी
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हमीरपुर। फसल बीमा योजना के तहत किसानों को जागरूक करने के लिए सोमवार को कृषि विभाग में उपनिदेशक पीसी सैणी ने प्रचार वाहन को हरी झंडी देकर रवाना किया। यह प्रचार वाहन प्रत्येक पंचायत में जाकर किसानों को अपनी खरीफ फसलों का बीमा करवाने के लिए जागरूक करेगा। किसानों को फसलों का बीमा करवाने के लिए 15 जुलाई तक का समय दिया गया है ताकि आराम से किसान अपनी फसल का बीमा कर सकें। प्रत्याशित घटनाओं जैसे बाढ़, सूखा, जलभराव ओलावृष्टि आदि से उत्पन्न होने वाली फसल की हानि की स्थिति में सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है।
इस योजना के अंतर्गत खरीफ मौसम में दो फसलें, मक्की व धान अधिसूचित की गई हैं। मक्की फसल के लिए सभी तहसीलें व धान फसल के लिए 3 तहसीलें हमीरपुर, नादौन, भोरंज अधिसूचित की गई हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है। उनकी आय को सुनिश्चित करना है ताकि वे अपनी कृषि कार्य को सुचारु ढंग से जारी रख सकें। योजना के अंतर्गत सभी ऋण किसानों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वत: ही बीमित किया जाएगा यदि कोई ऋणी किसान योजना का लाभ नहीं उठाना चाहता है तो वह इस बारे अपने घोषणा पत्र संबंधित बैंक शाखा में जमा करवा सकता है। किसान अपना फोटो, पहचान पत्र, आधार कार्ड में अपनी भूमि के कागजात सहित बीमा कंपनी या नजदीकी लोक मित्र केंद्र, बैंक या ऑनलाइन माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। किसी प्रकार के परामर्श के लिए किसान विकास खंड के कृषि प्रसार अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी, विषयवाद विशेषज्ञ से संपर्क किया जा सकता है। हमीरपुर में खरीफ 2021-22 के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ लिमिटेड इंडिया अधिसूचित की गई है। दोनों फसलों के लिए प्रीमियम 600 रुपये प्रति हेक्टेयर यानी 24 रुपये प्रति कनाल है। बीमित राशि 3000 रुपये प्रति हेक्टेयर यानी 1200 रुपये प्रति कनाल है। उपनिदेशक पीसी सैणी ने कहा कि फसल बीमा योजना के तहत प्रचार वाहन को हरी झंडी दे दी गई है। यह वाहन प्रत्येक पंचायत में पहुुंचकर किसानों को बीमा करवाने के लिए जागरूक करेगा। उन्होंने कहा कि किसान 15 जुलाई तक फसलों का बीमा करवा सकते हैं।
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इस योजना के अंतर्गत खरीफ मौसम में दो फसलें, मक्की व धान अधिसूचित की गई हैं। मक्की फसल के लिए सभी तहसीलें व धान फसल के लिए 3 तहसीलें हमीरपुर, नादौन, भोरंज अधिसूचित की गई हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है। उनकी आय को सुनिश्चित करना है ताकि वे अपनी कृषि कार्य को सुचारु ढंग से जारी रख सकें। योजना के अंतर्गत सभी ऋण किसानों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वत: ही बीमित किया जाएगा यदि कोई ऋणी किसान योजना का लाभ नहीं उठाना चाहता है तो वह इस बारे अपने घोषणा पत्र संबंधित बैंक शाखा में जमा करवा सकता है। किसान अपना फोटो, पहचान पत्र, आधार कार्ड में अपनी भूमि के कागजात सहित बीमा कंपनी या नजदीकी लोक मित्र केंद्र, बैंक या ऑनलाइन माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। किसी प्रकार के परामर्श के लिए किसान विकास खंड के कृषि प्रसार अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी, विषयवाद विशेषज्ञ से संपर्क किया जा सकता है। हमीरपुर में खरीफ 2021-22 के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ लिमिटेड इंडिया अधिसूचित की गई है। दोनों फसलों के लिए प्रीमियम 600 रुपये प्रति हेक्टेयर यानी 24 रुपये प्रति कनाल है। बीमित राशि 3000 रुपये प्रति हेक्टेयर यानी 1200 रुपये प्रति कनाल है। उपनिदेशक पीसी सैणी ने कहा कि फसल बीमा योजना के तहत प्रचार वाहन को हरी झंडी दे दी गई है। यह वाहन प्रत्येक पंचायत में पहुुंचकर किसानों को बीमा करवाने के लिए जागरूक करेगा। उन्होंने कहा कि किसान 15 जुलाई तक फसलों का बीमा करवा सकते हैं।
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