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बीपीएल में नामित लोग साधारण कागज पर ही शपथ पत्र जमा करवाएं : बीडीओ
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अधिकतर लोग स्टांप पेपर पर एफिडेविट बनाने का कर रहे प्रयास
बीडीओ ने साधारण कागज पर बना शपथ पत्र भी किया मान्य
संवाद न्यूज एजेंसी
रंगस (हमीरपुर)। उपमंडल नादौन में बीपीएल सूची में नामित लोगों को एफिडेविट के बजाय साधारण कागज पर बना शपथ पत्र जमा करने के आदेश दिए गए हैं। हाल ही में खंड विकास अधिकारी नादौन ने बीपीएल सूची को लेकर एक आदेश ग्राम पंचायतों को जारी किया था। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के तहत कुछ लोगों के नाम बीपीएल सूची से हटना अनिवार्य थे। बीपीएल सूची में नामित व्यक्ति शर्तों के दायरे में यदि आता है तब शपथ पत्र देकर यह प्रमाणित करना होगा कि वह बीपीएल सूची में नामित होने के लिए पूर्ण रूप से अधिसूचना के तहत योग्यता रखता है, लेकिन लोगों के लिए असमंजस बनी हुई है। अधिकतर लोग स्टांप पेपर पर एफिडेविट बनाने का प्रयास कर हैं। बीडीओ निशांत शर्मा ने कहा कि स्टांप पेपर पर एफिडेविट बनाना अनिवार्य नहीं है। बीपीएल सूची में नाम दर्ज करवाने की योग्यता रखने वाले लोग महज ग्राम पंचायत के पास साधारण कागज पर बने शपथ पत्र के तहत ही प्रमाणित करेंगे कि वह बीपीएल सूची में शामिल होने की योग्यता रखते हैं और उनके द्वारा दी गई सूचना बिल्कुल सही है। खंड विकास अधिकारी निशांत शर्मा ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। साधारण कागज पर बना शपथ पत्र भी कार्यालय में स्वीकार होगा।
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बीडीओ ने साधारण कागज पर बना शपथ पत्र भी किया मान्य
संवाद न्यूज एजेंसी
रंगस (हमीरपुर)। उपमंडल नादौन में बीपीएल सूची में नामित लोगों को एफिडेविट के बजाय साधारण कागज पर बना शपथ पत्र जमा करने के आदेश दिए गए हैं। हाल ही में खंड विकास अधिकारी नादौन ने बीपीएल सूची को लेकर एक आदेश ग्राम पंचायतों को जारी किया था। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के तहत कुछ लोगों के नाम बीपीएल सूची से हटना अनिवार्य थे। बीपीएल सूची में नामित व्यक्ति शर्तों के दायरे में यदि आता है तब शपथ पत्र देकर यह प्रमाणित करना होगा कि वह बीपीएल सूची में नामित होने के लिए पूर्ण रूप से अधिसूचना के तहत योग्यता रखता है, लेकिन लोगों के लिए असमंजस बनी हुई है। अधिकतर लोग स्टांप पेपर पर एफिडेविट बनाने का प्रयास कर हैं। बीडीओ निशांत शर्मा ने कहा कि स्टांप पेपर पर एफिडेविट बनाना अनिवार्य नहीं है। बीपीएल सूची में नाम दर्ज करवाने की योग्यता रखने वाले लोग महज ग्राम पंचायत के पास साधारण कागज पर बने शपथ पत्र के तहत ही प्रमाणित करेंगे कि वह बीपीएल सूची में शामिल होने की योग्यता रखते हैं और उनके द्वारा दी गई सूचना बिल्कुल सही है। खंड विकास अधिकारी निशांत शर्मा ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। साधारण कागज पर बना शपथ पत्र भी कार्यालय में स्वीकार होगा।